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मेरठ नीले ड्रम कांड में सजा का ऐलान: सौरभ की पत्नी मुस्कान और साहिल को मिली फांसी

Meerut Blue Drum Case: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में कोर्ट ने सजा सुना दी है. सौरभ के परिजनों को इंसाफ मिला है.

Written By Amitesh Pandey
Published: Oct 14, 2026, 04:20 PM IST | Updated: Oct 14, 2026, 05:51 PM IST
Image Credit: Meerut Blue Drum Case
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Meerut Blue Drum Case: मेरठ नीले ड्रम कांड में सजा का ऐलान कर दिया गया है. मेरठ जिला कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड में दोषी उसकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई है. इससे पहले कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया था. 

महाभारत का जिक्र 
सौरभ हत्याकांड में कोर्ट ने सजा सुनाते हुए महाभारत का जिक्र किया. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने कहा कि अपराधियों को सजा देना ही धर्म है. जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने अपराध की गंभीरता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह एक नृशंस हत्याकांड है, किसी भी तरह की माफी स्वीकार नहीं होगी. फैसले के बाद वर्चुअल पेश हुए मुस्कान और साहिल रोने लगे.

वकीलों ने बांटे लड्डू 
वहीं, कोर्ट का फैसला आने के बाद वकील भी खुश नजर आए. वकीलों ने कोर्ट के बाहर लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की. वकीलों ने जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा के फैसले का स्वागत किया है. सौरभ के भाई राहुल ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं, हमें इंसाफ मिला है, हम यही चाहते थे कि उन्हें फांसी हो. 

वर्चुअल पेश हुए मुस्कान और साहिल  
मेरठ जिला कोर्ट में 14 अक्टूबर को सजा की तारीख निर्धारित थी. सुबह ही सौरभ के परिजन कोर्ट में पहुंच गए थे. शाम करीब सवा चार बजे कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया. कोर्ट ने सौरभ हत्याकांड को जघन्यतम घटनाओं में से एक बताते हुए मुस्कान और साहिल को सजा ए मौत का फैसला सुनाया. मुस्कान और साहिल कोर्ट में पेश नहीं हुए थे. दोनों वर्चुअल पेश हुए थे. सजा सुनाने के बाद दोनों रो पड़े.

सौरभ के परिजन बोले- अब मिला इंसाफ 
सौरभ के परिजन कोर्ट में ही मौजूद थे. फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद सौरभ के परिजनों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि अब सौरभ की आत्मा को शांति मिलेगी. कोर्ट के फैसले से परिवार खुश है. परिजनों का कहना है कि दोनों को फांसी ही मिलनी चाहिए थी. 

सौरभ मर्डर केस में कब क्या हुआ?
- मेरठ के ब्रह्मपुरी कॉलोनी में 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर दी गई. 
- 4 मार्च की शाम को सौरभ की पत्नी मुस्कान अपने प्रेमी साहिल के साथ हिमाचल चले गए घूमने.
- 17 मार्च को मुस्कान और साहिल दोनों मेरठ लौट आए. 
- 18 मार्च को मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या करने की बात घर वालों को बताई 
- 19 मार्च को मेरठ पुलिस ने मुस्कान और साहिल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. 
- 30 सितंबर को मेरठ जिला जज ने मुस्कान और साहिल को हत्या का दोषी ठहराया. 
- 14 अक्टूबर को मेरठ कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है.

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About the Author

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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