पहले नीला ड्रम केस, अब सांप कांड का फैसला; पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को फांसी
Meerut Amit Kashyap Murder Case: मेरठ के चर्चित अमित कश्यप हत्याकांड में दोषी पाई गईं उसकी पत्नी रविता और प्रेमी अमरदीप को सजा-ए-मौत (फांसी) की सजा सुनाई गई है. इसका अंतिम फैसला आज 16 अक्टूबर 2026 को मेरठ की एडीजे-12 (ADJ-12) कोर्ट ने सुना दी है.
पारस गोयल/मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में देश भर को झकझोर देने वाले चर्चित 'अमित कश्यप हत्याकांड' में आज का दिन बेहद अहम रहा. अदालत ने आज अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करने वाली पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को फांसी (मृत्युदंड) की सजा सुनाई है. एडीजे-12 (ADJ-12) कोर्ट ने इस बहुचर्चित मामले में आज अपना अंतिम फैसला सुना दी है.
मेरठ में पति की हत्या के बाद बिस्तर पर सांप छोड़कर हादसे की साजिश रचने वाली पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की मेरठ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के जरिए कोर्ट में पेशी हुई. एडीजे (ADJ) कोर्ट के समक्ष पेशी के दौरान दोनों दोषियों ने वीसी के जरिए कहा कि अदालत का जो भी फैसला होगा, वह उन्हें मान्य होगा. न्यायाधीश ने अब इस मामले में अपना अंतिम फैसला सुना दिया है, जिसके लिए दोनों को दोबारा वीसी के माध्यम से जोड़ा गया था.
क्या था पूरा मामला और कैसे खुला राज?
यह सनसनीखेज घटना 12-13 अप्रैल 2025 की रात अकबरपुर सादात गांव की है. मृतक अमित कश्यप की पत्नी रविता के अवैध संबंध अमरदीप के साथ थे. दोनों ने मिलकर अमित की गला दबाकर हत्या कर दी थी. हत्या को कुदरती मौत या सर्पदंश (Snakebite) का रूप देने के लिए आरोपियों ने बेहद शातिर तरीका अपनाया.अमरदीप ने एक सपेरे से ₹1,000 में सांप खरीदा और उसे अमित के शव के पास छोड़ दिया. यही नहीं, मृत शरीर पर सांप से कटवाने के 10 कृत्रिम (नकली) निशान भी बनाए गए ताकि किसी को शक न हो. शुरुआत में परिजनों ने भी इसे सांप काटने से हुई मौत मान लिया था.
पोस्टमार्टम से खुला राज
शुरुआत में परिवार ने इसे सर्पदंश से हुई मौत माना, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि दम घुटने और गर्दन की हड्डी टूटने से हुई थी।
7 अक्टूबर को कोर्ट ने ठहराया था दोषी
पुलिस जांच और पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गत 7 अक्टूबर 2026 को ही रविता और अमरदीप को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) (हत्या) और धारा 61(2)(a) (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत दोषी करार दे दिया था. आज अदालत की ओर से सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया गया है, जिस पर पूरे इलाके की निगाहें टिकी हुई थीं.
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