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नमाज पढ़कर लौटते समय की थी चाकू से हत्या: बहराइच की अदालत ने दोषी गुल्ले को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Bahraich Court Murder Verdict: बहराइच में पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से हत्या करने के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दोषी इब्राहिम उर्फ गुल्ले पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Edited By Preeti Chauhan
Published: Oct 10, 2026, 06:42 AM IST | Updated: Oct 10, 2026, 06:44 AM IST
Image Credit: Bahraich Court Murder Verdict
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राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत ने दो साल पुराने सनसनीखेज हत्याकांड के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. थाना मटेरा क्षेत्र में नमाज पढ़कर घर लौट रहे व्यक्ति की चाकू से हमला कर हत्या करने वाले अभियुक्त इब्राहिम उर्फ गुल्ले को अदालत ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.

पुरानी रंजिश में दिया था वारदात को अंजाम
मामला थाना मटेरा क्षेत्र का है, जहां 7 जून 2024 की सुबह करीब 4:50 बजे वसीम खां गांव की मस्जिद से नमाज अदा करके अपने घर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान गांव के ही रहने वाले इब्राहिम उर्फ गुल्ले ने पुरानी रंजिश के चलते उन पर धारदार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में गंभीर रूप से घायल वसीम खां की मौके पर ही मौत हो गई थी.  मृतक की पत्नी रेशमा बेगम की तहरीर पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया था.

कोर्ट का सख्त रुख और फैसला
थाना मटेरा पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए मजबूत साक्ष्यों और सरकारी वकील की प्रभावी पैरवी के बाद 9 अक्टूबर 2026 को चतुर्थ अपर जिला जज कविता निगम की अदालत ने इब्राहिम उर्फ गुल्ले को हत्या (IPC 302) का दोषी माना.

आजीवन साधारण कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना
कोर्ट ने दोषी इब्राहिम को आजीवन साधारण कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई. अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी. अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपी को आर्म्स एक्ट के आरोपों से बरी (दोषमुक्त) कर दिया.

सुनील जयसवाल,शासकीय अधिवक्ता, बहराइच ने कहा कि "थाना मटेरा क्षेत्र में वर्ष 2024 में नमाज पढ़कर लौट रहे वसीम खां की पुरानी रंजिश के कारण चाकू से हत्या कर दी गई थी. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर न्यायालय चतुर्थ अपर जिला जज कविता निगम ने अभियुक्त इब्राहिम उर्फ गुल्ले को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।"

बहराइच में आवारा कुत्ते का आतंक, 4 साल के मासूम पर हमला कर बुरी तरह नोचा, हालत गंभीर
बहराइच,जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में आवारा कुत्ते के आतंक से दहशत फैली हुई है. घर के पीछे शौच के लिए जा रहे 4 वर्षीय मासूम पर कुत्ते ने अचानक हमला कर उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है. जानकारी के अनुसार मानिकपुर निवासी अरशद का 4 वर्षीय घर के पीछे शौच के लिए जा रहा था, तभी कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया. कुत्ते ने मासूम को नोचकर लहूलुहान कर दिया. पीड़ित पिता अरशद ने बताया कि काला कुत्ता था अचानक दौड़कर मेरे बेटे पर टूट पड़ा. अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो वह उसे मार देता. यह तीसरी घटना है, इससे पहले भी यही कुत्ता गांव के दो अन्य बच्चों पर हमला कर चुका है. घटना के बाद परिजन घायल बच्चे को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले गए जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल बहराइच रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में बच्चे का इलाज जारी है. इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

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About the Author

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं. 
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