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मोहम्मद गुफरान/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने दो पैन कार्ड से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुनवाई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए सजा निलंबित कर दी है. हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी.
दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी. इस मामले में 15 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.हालांकि दोनों नेता अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे हालांकि जेल से बाहर जरूर आ सकते हैं. कोर्ट ने केवल सजा को निलंबित किया है लेकिन दोषसिद्धि पर स्टे नहीं लगाया है.
आपको बता दें कि रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने नवंबर 2025 में इस मामले में दोनों को दोषी ठहराते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था. दोषी करार दिए जाने के बाद से ही पिता-पुत्र दोनों रामपुर जेल में सजा काट रहे हैं. इस फैसले के खिलाफ MP-MLA सेशन कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई हैं.
अदालत से मिली इस राहत के बाद समाजवादी पार्टी के खेमे और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है. हालांकि, अन्य मामलों में कानूनी प्रक्रिया लंबित होने के चलते रिहाई की शर्तें उन मामलों पर निर्भर करेंगी, लेकिन इस बड़े मामले में बेल मिलना आजम खान परिवार के लिए बड़ी कानूनी जीत मानी जा रही है.