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राहुल गांधी को बड़ी राहत: अमेरिका में सिखों को लेकर विवादित बयान मामले में हाईकोर्ट का फैसला

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों को लेकर विवादित बयान देने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. इसको लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था.

Written By Amitesh Pandey
Published: Nov 05, 2026, 03:25 PM IST | Updated: Nov 05, 2026, 04:34 PM IST
Image Credit: Social Media
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने मामले में अपना फैसला सुनाया है.

अमेरिका में सिखों को लेकर विवादित बयान देने का आरोप  

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर आरोप है कि वह साल 2024 में अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान दिया था. भारत में सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर सवाल उठाने का आरोप लगा था. राहुल गांधी के इस बयान को याची ने भारत की विदेश में बदनामी करने वाला बताया था. हाईकोर्ट से मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने और जांच की मांग की थी. हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी. 

2024 में अमेरिका दौरे पर विवादित टिप्पणी का आरोप  

बता दें कि राहुल गांधी साल 2024 में अमेरिका दौरे पर गए थे. वहां राहुल गांधी ने कहा था कि मुख्य मुद्दा यह है कि क्या भारत में किसी सिख को पगड़ी पहनने और 'कड़ा' धारण करने का अधिकार है?. राहुल गांधी के इस बयान को लेकर वाराणसी के रहने वाले नागेश्वर मिश्रा समेत अन्य लोगों ने सारनाथ पुलिस स्टेशन पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी. सुनवाई न होने पर नागेश्वर मिश्रा कोर्ट चले गए थे.

16 अक्टूबर को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था अपना फैसला  

इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि कथित टिप्पणियां अमेरिका में की गई थीं, जो कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं. इसके बाद नागेश्वर मिश्रा समेत अन्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने पूरे मामले में 16 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

जवाब में राहुल गांधी ने क्या कहा?  

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले में 16 अक्टूबर को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया. कांग्रेस सांसद ने अपने जवाब में कहा है कि वह सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका में टिप्पणी का मकसद सिखों के योगदार और उनके हितों को उजागर करना था. अपने जवाब में उन्होंने कहा है कि वह सिख समुदाय का भी सम्मान करते हैं.    

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About the Author

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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