SI भर्ती 2021 में चयन के बाद छोड़ी थी शिक्षा विभाग की नौकरी: 38 पूर्व कर्मचारियों की होगी वापसी, पुराने पद पर मिलेगी ज्वाइनिंग
Rajasthan News: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. SI भर्ती में चयन के बाद शिक्षा विभाग से इस्तीफा देकर सब इंस्पेक्टर बने इन कर्मचारियों को अब पात्रता और निर्धारित शर्तों के आधार पर उनके पुराने पद पर दोबारा ज्वाइनिंग दी जाएगी.
Rajasthan News: राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने पूर्व कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. भर्ती परीक्षा में चयन के बाद शिक्षा विभाग से इस्तीफा देकर सब इंस्पेक्टर बने कर्मचारियों को अब दोबारा शिक्षा विभाग में ज्वाइनिंग दी जाएगी.
दरअसल शिक्षा विभाग में कार्यरत कुछ कर्मचारियों का चयन SI भर्ती परीक्षा 2021 में हुआ था. चयन के बाद इन कर्मचारियों ने शिक्षा विभाग के पद से इस्तीफा दे दिया. शिक्षा विभाग से इस्तीफा देने वाले इन कर्मचारियों की नियुक्ति सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गई थी. लेकिन बाद में SI भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों के चलते सरकार ने SI भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया. SI भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद इन कर्मचारियों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया.
38 पूर्व कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में वापस लेने का आदेश
भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद शिक्षा विभाग ने अपने पूर्व कर्मचारियों को वापस लेने का फैसला किया है. विभाग की ओर से ऐसे 38 कर्मचारियों को दोबारा उसी पद पर ज्वाइन करवाने के आदेश जारी किए गए हैं, जिस पद पर वे पहले शिक्षा विभाग में कार्यरत थे.
शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि SI/प्लाटून कमांडर भर्ती में शामिल विभाग के ऐसे कार्मिक जो भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद दोबारा शिक्षा विभाग में पदभार ग्रहण करना चाहते हैं, उन्हें वापस पदभार ग्रहण करवाया जाएगा.
इन शर्तों पर मिलेगी दोबारा ज्वाइनिंग
आदेश के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी की भर्ती परीक्षा में किसी तरह की धांधली में मिली भगत नहीं होनी चाहिए. साथ ही कर्मचारी किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध यानी सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए. इन शर्तों को पूरा करने वाले कर्मचारियों को उनके पूर्व पद पर वापस ज्वाइन करवाया जाएगा.
पुराने सेवाकाल का भी मिलेगा लाभ
शिक्षा विभाग में दोबारा ज्वाइन करने वाले इन कर्मचारियों के पहले के सेवाकाल को भी नियमों के अनुसार माना जाएगा. विभाग की ओर से उन्हें पूर्व सेवाकाल के आधार पर वेतन-भत्तों और पदोन्नति से जुड़े लाभ दिए जाने की बात कही गई है.
इस फैसले से उन 38 कर्मचारियों को राहत मिली है, जो शिक्षा विभाग से इस्तीफा देकर SI भर्ती के जरिए पुलिस विभाग में गए थे और भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद रोजगार को लेकर असमंजस में थे. अब पात्रता और निर्धारित शर्तों के आधार पर उन्हें दोबारा शिक्षा विभाग में सेवा का मौका मिलेगा.