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अलवर में प्यार के नाम पर धोखा: शादी का झांसा, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग, अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी

अलवर जिले में 24 साल की युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, गहने हड़पने और अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर एमआईए थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written By Sneha Aggarwal
Published: Oct 15, 2026, 01:13 PM IST | Updated: Oct 15, 2026, 01:24 PM IST
Image Credit: शादी का वादा कर युवती से दुष्कर्म का आरोप
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Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के एमआईए थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर 24 वर्षीय युवती से दुष्कर्म करने और प्रेमजाल में फंसाकर उसके गहने हड़पने का मामला सामने आया है.

अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की दी धमकी 
मामले में पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए और अब उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा है. पीड़िता की रिपोर्ट पर एमआईए थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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शादी समारोह में हुई थी मुलाकात 
एमआईए थाना पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि साल 2025 में गांव में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उसकी मुलाकात मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के बावड़ी निवासी जितेंद्र पुत्र घनसी मीणा से हुई थी. इसके बाद आरोपी ने उससे मोबाइल पर बातचीत शुरू कर दी. धीरे-धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने दिल्ली में एमईएस में नौकरी लगने की बात कहकर उसे अपने झांसे में लिया. इसी दौरान उसने युवती को प्रेमजाल में फंसाकर उसके गहने भी हड़प लिए.

अलवर बुलाकर रेप करने का आरोप
पीड़िता के मुताबिक, आरोपी ने 2 अक्टूबर को फोन कर उसे अलवर बुलाया था. यहां वह उसे ज्योतिबा फुले सर्किल स्थित एक मॉल और होटल में ले गया, जहां आरोपी ने कथित तौर पर उसके साथ अंतिम बार दुष्कर्म किया. जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी.

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पुलिस ने मामला किया दर्ज 
आरोपी की धमकियों से परेशान होकर पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताई. इसके बाद वह एमआईए थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल आरोपी की तलाश के साथ ही पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है. 

इस मामले में क्या कहता है भारतीय कानून? 
शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना, दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग से जुड़े मामलों को नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत सजा दी जाती है. इस अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. 

Report- Jugal Gandhi 

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About the Author

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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