उज्जैन शाही मस्जिद विवादः मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
उज्जैन में शाही मस्जिद विवाद को लेकर एमपी हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
उज्जैन में शाही मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम पक्ष को एमपी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. नगर निगम की की कार्रवाई पर रोक वाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि मुस्लिम पक्ष ने याचिका में नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी. वहीं कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. फिलहाल अभी नगर निगम की कार्रवाई जारी रहेगी. अब कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद के हिस्से को गिराया जाएगा.
दरअसल, 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण का काम जोरों से चल रहा है. वहीं नगर निगम की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं कई घरों अब तक तोड़ा जा चुका है. उसी के तहत शाही मस्जिद के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने तैयारी की थी. लेकिन इस बीच मुस्लिम समुदाय के लोग रविवार को बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए.
सोमवार को बड़ा विवाद
जब शाही मस्जिद का हिस्सा गिराया जाने लगा तो सोमवार को बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव भी किया. पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, मौके मौजूद पुलिस जवानों ने मोर्चा संभालते हुए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. इसके अलावा, हल्का बल का भी प्रयोग किया.
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पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि सिंहस्थ 2028 को लेकर सभी पक्ष सहमति से काम कर रहे हैं. इसी सिलसिले में शाही मस्जिद के हिस्से को तोड़ने का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि शहर के मंदिर मस्जिद कमेटी के सदस्यों की तरफ से यह काम किया जा रहा है.
पुलिस ने संभाला मोर्चा
उन्होंने आगे बताया कि कार्रवाई के दौरान इलाके में सुबह से ही भारी पुलिस बल को तैनात किया गया था. लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया. इतना ही नहीं उनकी तरफ से पत्थरबाजी भी की गई. उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े. हालांकि, इसमें कोई घायल नहीं हुआ है. न ही किसी को अभी तक हिरासत में लिया गया है.