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मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हस्तिनापुर क्षेत्र में ससुराल में दामाद का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है. आधी रात को पत्नी को मायके से ले जाने की जिद पर अड़े दामाद और साले के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जानलेवा बन गया. साले के इनकार करने पर गुस्साए जीजा ने कट्टे से फायरिंग कर दी, जबकि उसके साथ आए दो दोस्तों ने घर पर पथराव शुरू कर दिया. अचानक हुई गोलीबारी और पथराव से पूरे गांव में दहशत फैल गई. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
साले ने किया इनकार तो जीजा ने निकाला कट्टा
दअरसल, घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के चपरोली गांव की है, जहां मंगलवार देर रात करीब 11 बजे वीरू राणा ने पुलिस को बताया कि उनका जीजा अनिल राणा अपने साथियों दिलीप और दीपक के साथ घर आया था. अनिल अपनी पत्नी भूरिबाई को उसी रात अपने साथ ले जाने की जिद कर रहा था, लेकिन उसने इतनी देर रात जाने से साफ मना कर दिया. हालांकि वीरू और परिवार के दूसरे सदस्यों ने उसे सुबह ले जाने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन अनिल अपनी बात पर अड़ा रहा. पत्नी को साथ न ले जा पाने से नाराज होकर उसने गालियां देना शुरू कर दिया. झगड़ा बढ़ने पर अनिल ने अपनी कमर से कट्टा निकालकर गोलियां चला दी, जबकि उसके साथियों दिलीप और दीपक ने घर पर पथराव शुरू कर दिया.
फायरिंग के बाद मची अफरा-तफरी
अचानक हुई फायरिंग और पत्थरबाजी से परिवार में अफरा-तफरी मच गई. अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग घर के अंदर भाग गए. गोली चलने की आवाज और हंगामे को सुनकर आस-पास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए. भीड़ बढ़ती देख तीनों आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग निकले. जाते-जाते उन्होंने वीरू और उसके परिवार को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की, तो उन्हें मार दिया जाएगा. गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस गांव पहुंची और हालात का जायजा लिया. इसके बाद, वीरू अपने भाई छोटू राणा के साथ पुलिस स्टेशन गया और पूरी घटना के बारे में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और कुछ ही घंटों में पति अनिल राणा को उसके दोस्तों दीपक और दिलीप के साथ गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस अब उनसे घटना में इस्तेमाल कट्टे और कारतूस के बारे में पूछताछ कर रही है. अधिकारियों को आशंका है कि आरोपी नशे में थे. तीनों का मेडिकल टेस्ट कराया गया है. फायरिंग में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन घर को नुकसान पहुंचा है. आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट और कानून की अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है.