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नौकरी के नाम पर ठगे लाखों रुपये... फर्जी IAS तृप्ति सिंह पर भोपाल में भी FIR

Bhopal News: भोपाल के बागसेवनिया पुलिस स्टेशन में भी फर्जी IAS अधिकारी तृप्ति सिंह और उनके साथियों के खिलाफ ₹39.17 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. यह मामला बालाघाट के एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया.

Written By Ranjana Kahar
Published: Aug 28, 2026, 12:32 PM IST | Updated: Sep 02, 2026, 11:15 PM IST
Image Credit: फर्जी IAS अधिकारी
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फर्जी IAS अफसर बनकर धोखाधड़ी करने वाली तृप्ति सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. भोपाल के बागसेवनिया पुलिस स्टेशन में तृप्ति और उनके सहयोगियों के खिलाफ ₹39.17 लाख की धोखाधड़ी का एक नया केस दर्ज किया गया है. बालाघाट के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज FIR में तृप्ति सिंह, उनके भाई सुधांशु सिंह, प्रखर सिंह और अन्य साथियों को आरोपी बनाया गया है.  तृप्ति ने ट्रेनी IAS अफसर और मध्य प्रदेश टूरिज़्म (MPT) में एडिशनल डायरेक्टर बनकर लोगों से लाखों रुपये ठगे थे. उन्होंने टूरिज्म होटलों/रिसॉर्ट्स के लिए लीज दिलाने और सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा दिया था.

सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगी
दरअसल,  पुलिस ने अशोकनगर जिले के चंदेरी में सरकारी नौकरी का झांसा देकर बेरोजगार युवाओं से धोखाधड़ी करने वाली नकली IAS अधिकारी तृप्ति सिंह राजपूत के बड़े फ्रॉड नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. गुरुवार को कोर्ट ने इस धोखाधड़ी की मास्टरमाइंड तृप्ति और उसके भाई सुधांशु को जेल भेज दिया. तृप्ति ने खुद को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अधिकारी और पर्यटन विभाग में एडिशनल डायरेक्टर बताकर चंदेरी के चार युवाओं से ₹9.80 लाख की ठगी की थी. भोपाल में तीन दिन की पुलिस पूछताछ और छापेमारी में खुलासा हुआ है कि चालाक महिला धोखाधड़ी से कमाए पैसों से कितना आलीशान जीवन जी रही थी.

नकली अवॉर्ड और ट्रॉफी बनवाई
पुलिस की छापेमारी में आरोपी महिला ने लोगों को प्रभावित करने और खुद को एक बड़ा अधिकारी साबित करने के लिए नकली अवॉर्ड और ट्रॉफी बनवाई थीं. पुलिस ने आरोपी महिला के ससुराल से सुनहरे रंग का एक मोमेंटो भी जब्त किया है.
मामले की जानकारी देते हुए चंदेरी थाना प्रभारी ने बताया कि 23 अगस्त 2026 को फर्जी IAS अधिकारी और उसके भाई को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट से तीन दिन की पुलिस रिमांड मिलने के बाद टीम भोपाल गई. पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है और वह कार भी जब्त की है जिस पर भारत सरकार था.

बागसेवनिया पुलिस अब मामले में रिमांड की मांग करेगी
नए सबूत मिलने के बाद पुलिस ने मामले में BNS की धारा 319(2) और 61(2) जोड़ी हैं. गुरुवार को रिमांड खत्म होने पर तीनों आरोपियों तृप्ति सिंह, सुधांशु सिंह और ड्राइवर भूपेंद्र बैरागी को कोर्ट में पेश किया गयाथा. हालांकि आरोपियों के परिवार वालों ने जमानत के लिए अर्ज़ी दी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया.  इस बीच, बालाघाट के एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर बागसेवनिया पुलिस स्टेशन पर FIR दर्ज की गई है और बागसेवनिया पुलिस अब इस मामले में रिमांड की मांग करेगी.
 

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About the Author

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस के क्षेत्र में 4 सालों से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचलों, क्राइम और स्थानीय मुद्दों (हाइपरलोकल खबरों) की सटीक, निष्पक्ष व तथ्य-आधारित कवरेज में उनकी एक्सपर्टीज है.छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिलासपुर) से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रंजना ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. कंटेंट एडिटिंग, न्यूज़ प्रोडक्शन और डेस्क मैनेजमेंट पर मजबूत पकड़ होने के कारण वे रीडर्स तक खबरें तेजी, गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.रंजना कहार से आप ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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