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बेटी को जमीन दान, बैंक से 2 करोड़ का लोन और फिर खुद पर ही फर्जी मुकदमे: 5 पॉइंट में जानें बिल्डर जीशान अली ने कैसे किया फर्जीवाड़ा

भोपाल में बिल्डर जीशान अली और उनकी पत्नी पर बड़ा आरोप लगा है. उन्होंने अपनी बेटियों के नाम दान की हुई जमीन को खुद की बताकर बैंक में गिरवी रख दिया और 2 करोड़ रुपये का लोन ले लिया. इस मामले में EOW ने दोनों के खिलाफ FIR दर्ज की है.

Written ByRanjana Kahar
Published: Oct 15, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 01:28 PM IST
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बेटी को जमीन दान, बैंक से 2 करोड़ का लोन और फिर खुद पर ही फर्जी मुकदमे: 5 पॉइंट में जानें बिल्डर जीशान अली ने कैसे किया फर्जीवाड़ा
Image Credit: 5 पॉइंट में जानें बिल्डर जीशान अली ने कैसे किया फर्जीवाड़ा (Photo Ai)

About the Author

Ranjana Kahar

Ranjana Kahar

रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस के क्षेत्र में 4 सालों से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचलों, क्राइम और स्थानीय मुद्दों (हाइपरलोकल खबरों) की सटीक, निष्पक्ष व तथ्य-आधारित कवरेज में उनकी एक्सपर्टीज है.छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिलासपुर) से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रंजना ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. कंटेंट एडिटिंग, न्यूज़ प्रोडक्शन और डेस्क मैनेजमेंट पर मजबूत पकड़ होने के कारण वे रीडर्स तक खबरें तेजी, गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.रंजना कहार से आप ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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राजधानी भोपाल में एक जाने-माने बिल्डर द्वारा करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. EOW ने 'रॉयल ​​हेरिटेज बिल्डर्स एंड कोलोनाइजर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर जीशान अली और उनकी पत्नी नाजनीन अली के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जानकारी के अनुसार, बावड़ियाकलां में स्थित एक कमर्शियल जमीन जिसे 2008 में खरीदा गया था, उसे जीशान अली ने 10 जुलाई 2013 को एक हिबानामा (गिफ्ट डीड) के जरिए अपनी तीन बेटियों के नाम कर दिया था.  इसके बाद उन्होंने उसी जमीन को अपनी बताकर पंजाब नेशनल बैंक (PNB) से 2 करोड़ रुपये का लोन ले लिया.

बैंक से 2 करोड़ का लोन और फिर खुद पर ही फर्जी मुकदमे


2017 में लोन NPA बन गया और बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू की, तो बिल्डर ने कर्ज चुकाने से बचने के लिए अपनी ही बेटियों से सिविल कोर्ट में मुकदमे दायर करवा दिए कि जमीन उनकी है. बैंक ने अदालत में इसे खुद के खिलाफ फर्जी मुकदमा बताया. इलाहाबाद में DRAT का फैसला बैंक के पक्ष में आने के बाद भी 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम बकाया है. अब EOW इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: 21 बैंक खाते, 33 अचल संपत्ति...मां और पत्नी के नाम ट्रेडिंग कंपनी, वर्दी की आड़ लेकर हेड कॉन्स्टेबल के ड्राइवर से करोड़पति बनने की कहानी
 


5 पॉइंट में जानें बिल्डर जीशान अली ने कैसे किया फर्जीवाड़ा

शादाब गृह निर्माण सहकारी समिति टेंडर

साल 2007 में शादाब गृह निर्माण सहकारी समिति ने एक टेंडर जारी किया. जीशान अली अकेले बोली लगाने वाले थे. 5 फरवरी 2008 को बावड़ियाकलां में 526.83 वर्ग मीटर का एक कमर्शियल प्लॉट उनके नाम पर रजिस्टर किया गया.

बेटियों को दान की जमीन

10 जुलाई 2013 को जीशान ने एक हिबानामा (गिफ्ट डीड) तैयार किया और यह जमीन अपनी तीन बेटियों के नाम कर दी. उस समय इनमें से दो बेटियां नाबालिग थीं. दूसरे शब्दों में कहें तो, यह जमीन कानूनी तौर पर बेटियों की संपत्ति बन गई थी. खुद जीशान ने 2018 में बैंक को लिखे पत्र में यह बात मानी भी थी.

दान छिपाकर लोन लिया

जीशान ने बैंक से हिबानामा (गिफ्ट डीड) के बारे में जानकारी छिपाई और बताया कि जमीन पर किसी तरह का कोई कानूनी बोझ या विवाद नहीं है. कानूनी रिपोर्ट में नाबालिगों से जुड़े कॉलम में none लिखा गया था. इसके आधार पर 24 सितंबर 2015 को उनकी कंपनी रॉयल ​​हेरिटेज बिल्डर्स को 2 करोड़ रुपये की ओवरड्राफ्ट लिमिट दे दी गई.

नियम जानते थे, फिर भी नियमों का उल्लंघन किया

फरवरी 2015 में जीशान और उनकी पत्नी नाजनीन ने अपनी नाबालिग बेटी की जमीन का दूसरा प्लॉट बेचने के लिए जिला अदालत से अनुमति ली थी. इससे यह साबित होता है कि उन्हें पता था कि अदालत की मंजूरी के बिना किसी नाबालिग की संपत्ति नहीं बेची जा सकती. इसके बावजूद छह महीने बाद उन्होंने चुपके से उस जमीन को  बैंक के पास गिरवी रख दिया.

फर्जी केस दाखिल

यह लोन 2017 में NPA बन गया. 3 जनवरी 2018 को बैंक ने SARFAESI नोटिस जारी किया. इससे ठीक पहले 4 अक्टूबर 2017 को कर्ज लेने वाले की बेटियों के जरिए सिविल कोर्ट में एक मामला दायर किया गया. इसमें दावा किया गया कि जमीन उनकी है, इसलिए बैंक उसे जब्त नहीं कर सकता.

 

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