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चारा घोटाला केस में लालू यादव की अपील पर आज से होगी रोजाना सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा फैसला

चारा घोटाला मामले में RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील पर 27 अक्टूबर से झारखंड हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी. जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में RC 64A/1996 से जुड़े मामले की रोजाना सुनवाई की जाएगी.

चारा घोटाला केस में लालू यादव की अपील पर आज से होगी रोजाना सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट में बड़ा फैसला
Image Credit: लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राष्ट्रीय अध्यक्ष

चारा घोटाला मामले में दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अपील पर आज मंगलवार (27 अक्टूबर)   से झारखंड हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शुरू होगी. झारखंड हाईकोर्ट की जज अनुभा रावत चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी. इससे पहले इस मामले में कल यानी 26 अक्टूबर को अदालत ने इसकी आंशिक सुनवाई की थी. इस दौरान जज ने बताया कि मंगलवार से चारा घोटाले के आरसी 64ए/1996 से संबंधित अपील याचिका पर रोजाना सुनवाई की जाएगी.

पेपर बुक तैयार करने से पहले जरूरी दस्तावेजों की हो पहचान

पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो उसमें अपील करने वाले और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिवक्ताओं दोनों में मिलकर कहा था कि बहस शुरू होने से पहले पेपर बुक तैयार करना बहुत जरूरी है. इस पर अदालत ने निचली अदालत के रिकॉर्ड स्थिति पर भी विचार किया. निचली आदालत का रिकॉर्ड बड़े होने के कारण उसकी हार्ड कॉपी सभी पक्षों को उपलब्ध कराना संभव नहीं है.

जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश

इस सब को देखने के बाद अदालत ने इस केस से जुड़े वकिलों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा है कि निचली अदालत के रिकॉर्ड की निरीक्षण करें और उन दस्तावेजों की पहचान करें जो इस मामले में बहस करने के लिए जरूरी हैं. दस्तावेजों की पहचान होने के बाद अदालत ने इस संबंधित कागजों की स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने का आदेश देगी. इससे सुनवाई के दौरान पक्षकार को अपनी दलीलें पेश करना ज्यादा आसान होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने में अपील के निपटारे का किया था अनुरोध

इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2026 को एसएलपी (क्रिमिनल) संख्या 1550/2020 का निपटारा करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से लालू प्रसाद यादव की अपीलों पर सुनवाई में तेजी लाने का अनुरोध किया था. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि यदि संभव हो सके तो इस आदेश के तारिख के छह महिने के भीतर इस अपील की निपाटारा की जाए. अब आज से हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई शूरू होने से इस मामले में कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है.

रिपोर्ट: कमरान जलीली

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Rupak Kumar

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रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.
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