झारखंड SIR: 15 सितंबर तक जमा होंगे दावा-आपत्ति, 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी सुनवाई... रांची DC ने दी जानकारी
रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में रांची जिले में SIR की प्रक्रिया चल रही है और इसके तहत 5 अगस्त से 15 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दाखिल करने की प्रक्रिया की जा रही है.
झारखंड में मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) का कार्य जारी है. इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य त्रुटिहीन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करना है. वहीं, रांची जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस पूरी प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि जिले भर में चुनाव आयोग की सीधी निगरानी में यह अभियान चलाया जा रहा है. इस विशेष अभियान के तहत 5 अगस्त से शुरू होकर 15 सितंबर तक दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जा रहा है. इस दौरान मतदाता सूची में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का उपयोग हो रहा है. इसके साथ ही, यदि किसी मतदाता के जानकारी में कोई सुधार की आवश्यकता है, तो उस पर भी प्रशासन काम कर रहा है.
प्रशासन कर रहा लगातार काम
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि दावा-आपत्ति जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर निर्धारित की गई है. इसके साथ ही, 5 अगस्त से चिह्नित किए गए अनमार्क्ड वोटर और मतदाता सूची में पाई गई कई विसंगतियों को दूर करने के लिए भी प्रशासन कार्य कर रहा है. इन मामलों के निष्पादन के लिए जिले में 83 सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (एआरओ) को तैनात किया गया है. ये एआरओ संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर रहे हैं और प्रतिदिन लगभग 200 लोगों के मामलों की सुनवाई कर रहे हैं.
15 सितंबर के बाद भी जारी रहेगी ये प्रक्रिया
उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने ये भी साफ किया है कि दावा-आपत्ति जमा करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, लेकिन विसंगतियों और अनमार्क्ड वोटरों के निष्पादन के लिए चल रही सुनवाई प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद भी जारी रहेगी. चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, यह सुनवाई 14 अक्टूबर तक चलेगी. प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें.
रिपोर्ट: कामरान जलीली