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केरल हाई कोर्ट ने उन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, जिनके 17 साल के बेटे की कार से चेरानल्लूर में हुए एक गंभीर हादसे में जयकृष्णन नाम के शख्स की मौत हो गई थी. जज की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान केरल हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की जरूरत पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा कि वह न्यायिक अधिकारी हैं, जांच में सहयोग कर चुके हैं और पूछताछ के लिए भी पेश हुए हैं. ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का औचित्य नहीं है. कोर्ट ने उन्हें चल रही जांच में पूरा सहयोग करने और जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश दिया. इससे पहले बुधवार को कोच्चि जिला सत्र अदालत ने हादसे में कार चला रहे नाबालिग और उसके एक परिचित को जमानत देने से इनकार कर दिया था.
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि न्यायिक फैसले जनधारणा या दबाव के आधार पर नहीं लिए जा सकते. अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई बाद में जारी रहेगी. पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के समय नाबालिग के शराब के नशे में होने की बात सामने नहीं आई थी. हालांकि, आगे की जांच के लिए उसके खून के नमूने लिए गए थे. हादसे के बाद नाबालिग को पुलिस हिरासत में ले लिया गया था.
चेरानल्लूर इलाके में हुए जानलेवा सड़क हादसे के मामले ने तूल पकड़ लिया है. उसी हादसे में जान गंवाने वाले शख्स के परिजनों की ओर से 17 साल के नाबालिग को मिली जमानत को भी चुनौती दी गई है.
आपको बताते चलें कि इस हादसे में 55 वर्षीय स्कूटर सवार की मौत हो गई थी. मजिस्ट्रेट कोर्ट से पहले नाबालिग को जमानत मिल गई थी. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील की थी. इसी दौरान पीड़ित पक्ष ने भी अभियोजन पक्ष की मदद करते हुए जमानत रद्द कराने के लिए अदालत में पक्षकार बनाए जाने की अर्जी दाखिल की थी.
मंगलवार रात पुलिस की जिला अपराध शाखा (डीसीबी) ने हादसे की जांच के तहत सबूत जुटाने के लिए छापेमारी की थी. बुधवार को कोच्चि जिला सत्र अदालत ने हादसे में कथित तौर पर कार चला रहे नाबालिग और उसके एक परिचित को जमानत देने से इनकार कर दिया था. इस मामले को लेकर कुछ पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ था.
यह हादसा रविवार, 25 अक्टूबर को तड़के करीब 2:20 बजे कोच्चि के चेरानल्लूर में कंटेनर रोड पर मारापरम्बु के पास हुआ था. चित्तूर मंदिर के पास सड़क के किनारे खाने-पीने की दुकान चलाने वाले 55 साल के जयाबालकृष्णन अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी पीछे से एक मर्सिडीज-बेंज ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी. उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी.
बताया जा रहा है कि कार वल्लारपदम से कलामासेरी की ओर जा रही थी. कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर कालीराज महेश कुमार ने बताया कि हादसे के दौरान गाड़ी की रफ्तार 100 किमी प्रति घंटे से ज्यादा रही होगी. पुलिस ने ये भी बताया था कि यह कार त्रिशूर जिले के इरिंजालकुडा में 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल' में तैनात एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम पर रजिस्टर्ड है. वहीं किशोर ने पुलिस को बताया था कि बारिश और जलभराव के कारण हादसा हुआ.