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Panchkula में अवैध निर्माण पर निगम का एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 इमारतें सील

पंचकूला में बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के निर्माण और नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने छह इमारतों को सील कर दिया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 12, 2026, 07:02 PM IST | Updated: Sep 12, 2026, 07:12 PM IST
Image Credit: Panchkula में अवैध निर्माण पर निगम का एक्शन, नियमों का उल्लंघन करने वाली 6 इमारतें सील
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Haryana News: पंचकूला शहर में सुनियोजित एवं व्यवस्थित शहरी विकास सुनिश्चित करने की दिशा में पंचकूला नगर निगम ने अवैध निर्माण और निर्धारित बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. इसी अभियान के तहत नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करने वाली छह इमारतों को सील किया है. इन संपत्तियों में सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान/नक्शे की आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण किए जाने की पुष्टि हुई थी.

नगर निगम के संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त संपत्तियों पर सक्षम अधिकारी से अनिवार्य बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति लिए बिना निर्माण कार्य किया गया. इस प्रकार का निर्माण लागू बिल्डिंग नियमों एवं संबंधित नगर निगम कानूनों का उल्लंघन है.

नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई. नगर निगम आयुक्त विनय कुमार के निर्देशों पर चिन्हित संपत्तियों के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए लागू नियमों एवं कानून के प्रावधानों के तहत छह इमारतों को सील कर दिया गया.

नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने कहा कि इस कार्रवाई का उद्देश्य केवल दंडात्मक कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि नगर निगम क्षेत्र में विकास को सुनियोजित, सुरक्षित, व्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि पंचकूला के व्यवस्थित विकास, नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बनाए रखने के लिए स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है.

आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बिना मंजूरी किए जा रहे निर्माण की समय रहते पहचान कर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर निगम बिना आवश्यक मंजूरी के अथवा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान और लागू नियमों का उल्लंघन करते हुए किए गए निर्माण के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई जारी रखेगा.

नगर निगम ने सभी प्रॉपर्टी मालिकों, बिल्डरों और निवासियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से बिल्डिंग प्लान/नक्शे की आवश्यक मंजूरी प्राप्त करें. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य स्वीकृत प्लान और लागू बिल्डिंग नियमों के अनुरूप ही किया जाए.

नगर निगम ने दोहराया कि उसकी प्रवर्तन कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य निवासियों के हितों की रक्षा करना, सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और पंचकूला के व्यवस्थित स्वरूप को बनाए रखना है.

निगम ने निवासियों और संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अधिकारियों का सहयोग करें और भवन निर्माण और संपत्ति से जुड़े सभी निर्धारित नियमों एवं आवश्यक मंजूरी प्रक्रियाओं का पालन करें. निगम ने स्पष्ट किया है कि शहरभर में नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने, पारदर्शिता बनाए रखने और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए उसकी कार्रवाई और जन-जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेंगे.

(पंचकूला से दिव्या रानी की रिपोर्ट)

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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