हरियाणा कैबिनेट के 7 एजेंडों को मंजूरी, 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र; नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को भी हरी झंडी
हरियाणा कैबिनेट ने 7 एजेंडों को मंजूरी देते हुए 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया. इसके साथ ही नई लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू करने और ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य करने का भी निर्णय नहीं लिया.
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 7 एजेंडे रखे गए और सभी को मंजूरी प्रदान की गई. कैबिनेट ने संविधान दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 और नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को भी मंजूरी दी गई.
ट्रैवल एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
मंत्रिमंडल ने हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण एवं विनियमन नियम, 2026 को मंजूरी प्रदान की. इन नियमों का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को धोखाधड़ी करने वाले ट्रैवल एजेंटों, अवैध विदेश भर्ती, मानव तस्करी और 'डंकी रूट' जैसी अवैध गतिविधियों से बचाना है.
अब प्रदेश में ट्रैवल एजेंट का व्यवसाय करने वाले सभी नए एवं पहले से कार्यरत एजेंटों के लिए पंजीकरण अनिवार्य होगा. प्रत्येक नए कार्यालय या शाखा के लिए अलग पंजीकरण कराना होगा. प्रत्येक सेवा श्रेणी के लिए भी अलग पंजीकरण आवश्यक होगा. इसमें पासपोर्ट सेवाएं, टूर एवं ट्रैवल एजेंसी सेवाएं, स्टडी वीजा कंसल्टेंसी और टिकटिंग सेवाएं शामिल हैं.
पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा. यह प्रमाणपत्र तीन वर्ष तक वैध रहेगा. पंजीकृत ट्रैवल एजेंटों की जिला-वार सूची और उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अंत्योदय सरल पोर्टल तथा गृह विभाग एवं पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जाएंगे.
जूनियर लेक्चर असिस्टेंट की भर्ती के नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हरियाणा एजुकेशनल कॉलेज कैडर (ग्रुप-सी) सेवा नियम, 1986 में संशोधन को मंजूरी दी है. अब जूनियर लेक्चर असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी का भौतिक, रसायन, गणित या जीव विज्ञान विषयों के साथ 10+2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा.
सीधी भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त कॉलेज में लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव आवश्यक होगा. वहीं पदोन्नति के लिए 10+2 या समकक्ष योग्यता और नियमित नियुक्ति के बाद लैबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव निर्धारित किया गया है. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है.
TDR नीति में बदलाव, अब दूसरे डेवलपमेंट प्लान में भी कर सकेंगे इस्तेमाल
मंत्रिमंडल ने 16 नवंबर 2021 को अधिसूचित ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स (TDR) नीति में संशोधनों को मंजूरी प्रदान की है. इसके तहत TDR प्रमाणपत्र के मूल्यांकन की गणना के फार्मूले में बदलाव किया गया है.
अब भूमि का मूल्यांकन आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर होगा. जिस स्थान पर TDR का उपयोग किया जाना है, उस भूमि का मूल्यांकन भी आवेदन जमा करने की तिथि पर लागू औसत कलेक्टर दर के आधार पर किया जाएगा.
संशोधित फार्मूला उन सभी लंबित आवेदनों पर भी लागू होगा, जिनमें TDR उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति नहीं दी गई है और उपयोग के लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी प्रदान नहीं की गई है.
इसके अलावा TDR प्रमाणपत्रों के उपयोग का दायरा बढ़ाया गया है. अब इन प्रमाणपत्रों का उपयोग उसी डेवलपमेंट प्लान के साथ-साथ प्रदेश के किसी भी कम संभावित विकास योजना में भी किया जा सकेगा. पहले इनका उपयोग केवल उसी डेवलपमेंट प्लान तक सीमित था, जिसके लिए प्रमाणपत्र जारी किया जाता था.
नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने नई लैंड पूलिंग पॉलिसी 2026 को मंजूरी प्रदान की है. इसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है. नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार, परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50% हिस्सा भू-मालिकों को तथा शेष 50% हिस्सा विकास एजेंसी को दिया जाएगा. भू-मालिकों के 50% हिस्से में से पात्रता के अनुसार कुछ हिस्सा वाणिज्यिक साइट के रूप में दिया जाएगा.
भू-मालिकों को दिए जाने वाले विकसित प्लॉट का न्यूनतम आकार निर्धारित किया गया है. इसके तहत आवासीय प्लॉट 100 वर्ग मीटर, संस्थागत प्लॉट 500 वर्ग मीटर और औद्योगिक प्लॉट 250 वर्ग मीटर होगा.
लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट धारक अपने प्रमाणपत्रों को आपस में जोड़कर बड़े आकार के विकसित प्लॉट के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे.
भू-मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रति एकड़ प्रति वर्ष 1 लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता दी जाएगी. यह राशि भूमि के योगदान के अनुपात में चार वर्ष तक सेल डीड के पंजीकरण की तिथि से देय होगी.
629 गौशालाओं को 86.95 करोड़ रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार लगातार गौशालाओं के विकास और संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है. इसी दिशा में गौशालाओं को चारे के लिए व शेड के निर्माण के लिए अनुदान राशि दी जाती है.उन्होंने बताया कि गत दिवस प्रदेश की 629 गौशालाओं को 86 करोड़ 95 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई.
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(विजय राणा की रिपोर्ट)