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पायरेट्स पर गिरा बॉम्बे HC का ब्रह्मास्त्र:  रणबीर-यश की मेगा बजट फिल्म को मिली कोर्ट की सुरक्षा ढाल! नहीं होगी गैर-कानूनी अपलोडिंग

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है कि जैसे ही फिल्म निर्माताओं की जानकारी में कोई पायरेटेड या अवैध सामग्री आए, उसे तुरंत हटा दिया जाए. ये कदम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरुरत से ज्यादा शेयरिंग और पायरेसी पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है.

Written By Jyoti Rajput
Published: Nov 03, 2026, 06:58 AM IST | Updated: Nov 03, 2026, 07:21 AM IST
Image Credit: 'रामायण'
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इस साल की सबसे बड़े मेगा-प्रोजेक्ट्स में से एक, रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' लगातार चर्चा का हिस्सा बनी हुई है. नितेश तिवारी के निर्देशन में तैयार की गई इस फिल्म का बजट और इसका स्केल इतना बड़ा है कि मेकर्स इसकी सिक्योरिटी को लेकर अभी से बेहद सतर्क हो गए हैं. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने अपनी इस मोस्टअवेटेड फिल्म को सिनेमाघरों में आने से पहले इंटरनेट के काले बाजार यानी पायरेसी से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कानूनी कदम उठाया है, जिसने फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मेगा-बजट फिल्म के पहले पार्ट पर अकेले 2000 करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि दोनों भागों की कुल लागत करीब 4000 करोड़ बताई गई है. फिल्म के मेकर्स ने कोर्ट को बताया कि हालांकि उन्होंने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और कुछ ही लोगों के लिए रखी गई प्रीव्यू स्क्रीनिंग में अटेंडीज से नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (NDA) पर साइन भी करवाए गए थे, इसके बावजूद ट्रेलर के कुछ फुटेज चुपके से रिकॉर्ड करके ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिए गए.

बॉम्बे हाईकोर्ट का 'ब्रह्मास्त्र'

नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का उल्लंघन और बड़े पैमाने पर लीक होने के डर ने मेकर्स को अदालत का दरवाजा खटखटाने पर मजबूर कर दिया. मामले की गंभीरता को समझते हुए, बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने गॉडपावर मीडिया की आखिरी सुरक्षा की अर्जी को स्वीकार कर लिया है. कोर्ट ने माना कि मेकर्स की चिंताएं पूरी तरह से जायज हैं और रिलीज से पहले फिल्म या उसके किसी भी हिस्से, स्क्रिप्ट, किरदारों और गानों को चुराकर ऑनलाइन अपलोड करने का खतरा सच में मंडरा रहा है.

मिले सख्त निर्देश, तुरंत हटाने होंगे पायरेटेड लिंक्स

अदालत ने इस मामले में 'जॉन डो' आदेश जारी किया है, जिसके तहत न केवल पहचाने गए लोगों, बल्कि उन अज्ञात पायरेट्स पर भी रोक लगा दी गई है जो फिल्म को गैर-कानूनी तरीके से लीक करने की फिराक में हैं. अदालत ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और गूगल सहित सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कड़े निर्देश दिए हैं. सुनवाई के दौरान गूगल और अन्य प्लेटफॉर्म्स के वकीलों ने इसका विरोध नहीं किया और पूरा सहयोग करने का भरोसा दिया है.

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जैसे ही मेकर्स किसी भी पायरेटेड लिंक, क्लिप या यूआरएल की शिकायत करेंगे, संबंधित प्लेटफॉर्म्स को तुरंत उस कंटेंट को ब्लॉक या हटाना होगा. इसके अलावा, मिरर वेबसाइट्स के जरिए दोबारा अपलोड किए जाने वाले अवैध कंटेंट पर भी पैनी नजर रखी जाएगी.

5 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में देगी दस्तक

आपको बता दें कि ये मोस्टअवेटेड और मोस्टपॉपुलर फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो, DNEG और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म में सितारों की भारी फौज देखने को मिलेगी.

फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम के दिव्य किरदार में नजर आएंगे, जबकि साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं. अब देखना ये है कि कोर्ट के इस सुरक्षा कवच और सख्त कानूनी पहरे के बाद ये फिल्म पायरेसी की बुरी नजर से पूरी तरह सुरक्षित रह पाती है या नहीं.

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About the Author

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.
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