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भाईजान vs 'काला हिरण' फिल्म मेकर्स: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान को दी 4 हफ्ते की मोहलत, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'काला हिरण' विवाद में अभिनेता सलमान खान को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है. जानिए क्या है पर्सनैलिटी राइट्स का पूरा मामला और क्यों मचा है बवाल.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Oct 09, 2026, 02:24 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 02:31 PM IST
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भाईजान vs 'काला हिरण' फिल्म मेकर्स: दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान को दी 4 हफ्ते की मोहलत, अगली सुनवाई 16 दिसंबर को
Image Credit: सलमान खान फिर फंसे कानूनी चक्कर में, दिल्ली हाईकोर्ट ने थमाया 4 हफ्ते का अल्टीमेटम (फाइल फोटो)

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 14 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है. वर्तमान में वे जी न्यूज हिंदी में चीफ सब-एडिटर के रूप में बॉलीवुड-वायरल सेक्शन संभाल रहे हैं. अल्केश की मुख्य विशेषज्ञता बॉलीवुड, एंटरटेनमेंट, वायरल सिनेमा ट्रेंड्स और सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव्स में है. साल 2012 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने दैनिक भास्कर, हिन्दुस्तान टाइम्स, राजस्थान पत्रिका और NDTV जैसे देश के अग्रिम मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. अल्केश ने अपने करियर में अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा और राजपाल यादव जैसी कई दिग्गज बॉलीवुड हस्तियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज किए हैं. फिल्म रिव्यू, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और एंटरटेनमेंट ट्रेंड्स का इन-डेप्थ डेटा एनालिसिस करना उनका मजबूत पक्ष है. वे पाठकों तक बॉलीवुड जगत की हर छोटी-बड़ी खबर सटीक, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक तरीके से पहुंचाते हैं. आप अल्केश कुशवाहा से सीधे alkesh.kushwaha@zeemedia.com पर संपर्क कर सकते हैं.
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Salman Khan Kala Hiran Movie Case: बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान एक बार फिर कानूनी खबरों को लेकर चर्चा में हैं. इस बार मामला 1998 के काले हिरण शिकार केस का नहीं, बल्कि 'काला हिरण' नाम की एक नई फिल्म का है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को फिल्म के प्रोड्यूसर की याचिका पर जवाब देने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दी है. अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होने वाली है. आखिर यह पूरा विवाद क्या है और सलमान खान को इस फिल्म के पोस्टर-टीजर से क्या ऐतराज है.

क्या है कोर्ट का नया आदेश?

दिल्ली हाईकोर्ट में 'काला हिरण' फिल्म के मेकर्स की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका में मेकर्स ने कोर्ट से अपील की है कि सलमान खान ने फिल्म पर रोक लगाने के लिए जो केस किया है, उसे वापस लेने का निर्देश दिया जाए. फिल्म के प्रोड्यूसर का कहना है कि सलमान खान की तरफ से दायर केस में दिल्ली कोर्ट का कानूनी अधिकार क्षेत्र नहीं बनता है. इस याचिका को सुनते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान को अपना पक्ष रखने के लिए 4 हफ्ते का टाइम दिया है. अब 16 दिसंबर को कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा.

टीजर और ब्रेसलेट को लेकर शुरू हुआ विवाद

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब फिल्म 'काला हिरण' का पोस्टर और टीजर इंटरनेट पर रिलीज किया गया. टीजर देखते ही सलमान खान की टीम ने इस पर कड़ा एतराज जताया. सलमान का आरोप है कि फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर दिखाया गया है जो देखने में बिल्कुल उनकी तरह लगता है. इतना ही नहीं, उस कैरेक्टर के हाथ में सलमान खान का वो मशहूर फिरोजा ब्रेसलेट भी नजर आया, जिसे सलमान हमेशा पहनते हैं. सलमान खान का कहना है कि उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करके फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है और यह उनके 'पर्सनैलिटी राइट्स' का साफ उल्लंघन है.

1998 के काले हिरण केस से जुड़ती दिख रही है कहानी

फिल्म के टीजर में 1998 के उस काले हिरण शिकार मामले का जिक्र भी किया गया है, जिसने सालों तक सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ा. सलमान की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि उनके जीवन से जुड़े सबसे बड़े विवाद को बिना इजाजत फिल्म की कहानी में जोड़ा गया है. सलमान का मानना है कि मेकर्स अपनी फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए उनके नाम और कंट्रोवर्सी का फायदा उठा रहे हैं. इससे सलमान खान की इमेज और पब्लिक ब्रांड को नुकसान पहुंच सकता है.

फिल्म के डायरेक्टर का क्या कहना है?

फिल्म के डायरेक्टर भरत एस श्रीनेत ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को पूरी तरह से नकार दिया है. उनका कहना है कि यह फिल्म सलमान खान की बायोपिक नहीं है और न ही इसका उनसे कोई लेना-देना है. डायरेक्टर के मुताबिक, फिल्म का मुख्य किरदार पूरी तरह से काल्पनिक है और उसका नाम 'अयान खान' रखा गया है. ब्रेसलेट के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा ब्रेसलेट कोई भी आम इंसान पहन सकता है, यह सिर्फ सलमान खान का पेटेंट नहीं है. उन्होंने यह भी साफ किया कि एक्टर को सलमान जैसा दिखाने के लिए किसी भी तरह का प्रोस्थेटिक मेकअप इस्तेमाल नहीं किया गया है.

कोर्ट ने पहले भी सुनाया था अंतरिम आदेश

यह मामला काफी समय से कानूनी लड़ाई में फंसा हुआ है. इससे पहले 27 जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सलमान खान की आपत्ति पर एक्शन लिया था. कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए फिल्म के टीजर और उससे जुड़े कई प्रमोशनल कंटेंट के ऑनलाइन लिंक्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था. लेकिन अब फिल्म मेकर्स ने कानूनी दांव खेलते हुए केस के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठा दिया है, जिस पर सलमान खान को 4 हफ्ते के अंदर अपना जवाब जमा करना होगा.

(इनपुट आईएएनएस से भी)

 

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