इमरान खान को बॉम्बे हाईकोर्ट से फिर मिली बड़ी राहत, विरोध प्रदर्शन को लेकर एक्टर को लगाई फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक्टर को इमरान खान को बड़ी राहत दी है. भारत छोड़ने वाले मामले में उनकी अंतरिम राहत जारी रहेगी. मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी. इसके अलावा कोर्ट ने एक्टर को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है.
बॉलीवुड एक्टर इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. भारत छोड़ने के मामले में एक्टर को अंतरिम राहत मिलेगी. मामले की सुनवाई दिसंबर में होगी. वहीं कोर्ट ने एक्टर को बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया है. कोर्ट साफ संकेत दिया है कि इस तरह के मामलों में महज लिखित भरोसा देकर मामला खत्म नहीं हो सकता है.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इमरान खान को बिना शर्त माफी मांगने का आदेश दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी गलती ना दोहराने के लिए लिखित आश्वासन देने से मामला सुलझेगा नहीं. कोर्ट इस मामले में स्पष्ट और बिना शर्त माफी को जरूरी मान रही है.
OCI कार्डधाकर के अधिकार पर कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने OCI कार्ड के नियम का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि इस OCI कार्डधारक दर्जे के तहत भारत में रहने वाले इंसान को प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार नहीं मिलता है. कोर्ट ने टिप्पणी की अगर ऐसा मामला किसी दूसरे देश में हुआ होता तो संबंधित इंसान को अगली उड़ान से वापस भेजा जा सकता था. अदालत ने यह टिप्पणी इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी है. इसमें उन्होंने FRRO के नोटिस को चुनौती दी है.
इमरान खान से किया सवाल
अदालत ने इमरान खान से सवाल किया कि जब उनका जन्म भारत में हुआ, वहीं यहीं रहते हैं, काम करते हैं और कमाते हैं, तो फिर भारत की नागरिकता क्यों नहीं लेते हैं. सुनवाई के दौरान एक्टर के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें जांच के लिए कभी नहीं बुलाया. वकील ने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि इमरान खान भविष्य में किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. इस मामले में वह इस संबंध में कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग देने को तैयार हैं. इस अंडरटेकिंग में इरमान खान भविष्य में किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा नहीं होंगे.
बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश
अदालत ने सुनवाई के दौरान इमरान खान को OCI के नियमों का पालन करने पर जोर दिया था. कोर्ट ने कहा कि OCI का कार्डधारक के रूप में मिलने वाले अधिकार को समझना जरूरी है. अदालत ने यह भी कहा कि बिना शर्त माफी मांगनी होगी. यह साबित करना होगा कि वह प्रदर्शन में शामिल नहीं थे. इमरान खान की तरह से अंडरटेकिंग देने की पेशकश की गई है. अदालत ने स्पष्ट किया वह इस मामले को गंभीरता से देख रही है.
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