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FIR और NCR में क्या फर्क होता है? दिल्ली थप्पड़ कांड के बहाने इसे भी जान लीजिए

दिल्ली थप्पड़ कांड में मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR और AAP विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होने से FIR और NCR का फर्क चर्चा में है. ऐसे में जानें दोनों में क्या अंतर है और पुलिस की कार्रवाई कैसे अलग होती है.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 29, 2026, 11:22 PM IST | Updated: Sep 29, 2026, 11:29 PM IST
Image Credit: Parvesh Verma
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Delhi News: दिल्ली के तिलक नगर में थप्पड़ मारने की घटना के बाद FIR और NCR को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने PWD मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR दर्ज की, जबकि सड़क निरीक्षण से जुड़े एक अलग मामले में AAP MLA जरनैल सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की गई. इससे यह सवाल उठता है कि FIR और NCR में क्या अंतर है और दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई कैसे अलग होती है?

FIR क्या है? 
FIR का मतलब है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. जब पुलिस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है, तो वे FIR दर्ज कर सकते हैं. ऐसे मामलों में, पुलिस के पास मजिस्ट्रेट से पहले से परमिशन लिए बिना जांच शुरू करने का कानूनी अधिकार होता है.

एक बार FIR दर्ज हो जाने के बाद, पुलिस कानूनी कार्रवाई कर सकती है, जैसे क्राइम सीन की जांच करना, सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान दर्ज करना, और अगर जरूरी हो तो किसी को गिरफ्तार करना. हालांकि, FIR दर्ज करना किसी व्यक्ति के दोषी होने का सबूत नहीं है; आरोपों का आखिरी नतीजा जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद ही तय होता है.

कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है?
एक गंभीर अपराध है, जिसमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने और कोर्ट की अनुमति के बिना जांच शुरू करने का कानूनी अधिकार होता है.

नॉन-कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है?
एक नॉन-कॉग्निजेबल अपराध एक कम गंभीर अपराध है, जिसमें पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं होता है और वह मजिस्ट्रेट की परमिशन के बिना जांच शुरू नहीं कर सकता है.

NCR क्या है?
NCR का मतलब है नॉन-कॉग्निजेबल रिपोर्ट. इसमें आम तौर पर ऐसे क्राइम आते हैं, जिन्हें कानून के तहत नॉन-कॉग्निजेबल माना जाता है. ऐसे मामलों में, पुलिस के पास कॉग्निजेबल अपराध के लिए FIR जितनी जांच शुरू करने या गिरफ्तारी करने की पावर नहीं होती है.

आमतौर पर पुलिस को जांच आगे बढ़ाने के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है. अभी दिल्ली में हुए थप्पड़ मारने के मामले में, साहिब सिंह की कंप्लेंट के आधार पर प्रवेश वर्मा के खिलाफ CrPC के सेक्शन 115 के तहत NCR फाइल की गई है.

दिल्ली में थप्पड़ मारने के मामले में क्या हुआ था?
27 सितंबर 2026 को सड़क इंस्पेक्शन के दौरान प्रवेश वर्मा और AAP MLA जरनैल सिंह के सोशल मीडिया हैंडलर साहिब सिंह के बीच कहासुनी हो गई थी. एक वीडियो सामने आया, जिसमें प्रवेश वर्मा  को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे थे. साहिब सिंह ने एक्शन की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दी, जबकि मंत्री ने बाद में घटना का एक अलग वर्जन पेश किया. फिलहाल मामले में जांच चल रही है.

पुलिस ने साहिब सिंह की शिकायत के आधार पर NCR फाइल की, जबकि AAP MLA जरनैल सिंह के खिलाफ उसी घटना से जुड़े एक PWD ऑफिसर की कंप्लेंट के आधार पर एक अलग FIR फाइल की गई. दोनों केस का लीगल नेचर और पुलिस एक्शन की पावर अलग-अलग हैं.

क्या NCR फाइल करने का मतलब है कि केस बंद हो गया है?
NCR फाइल करने से कंप्लेंट बंद नहीं होती. अगर कानून के मुताबिक, आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन की जरूरत है तो इन्वेस्टिगेशन रिलेवेंट प्रोसेस से आगे बढ़ सकती है. हालांकि, अगर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे फैक्ट्स सामने आते हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाते हैं तो आगे की लीगल एक्शन अलग तरीके से ली जा सकती है.

इसलिए, दिल्ली थप्पड़ कांड़ में NCR को FIR के बराबर मानना ​​सही नहीं होगा. अभी, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR फाइल की गई है, और जरनैल सिंह के खिलाफ एक अलग कंप्लेंट के आधार पर FIR फाइल की गई है.

ये भी पढ़ें:  AAP नेता सौरभ भारद्वाज, MLA जरनैल सिंह समेत 3 पर FIR दर्ज, Delhi पुलिस के कॉन्सटेबल पर हमले का आरोप
 

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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