Greenfield Colony में DTP का बड़ा एक्शन: 10 दुकानें सील, 76 को नोटिस, सोमवार के बाद और होगी कार्रवाई?
Faridabad News: ग्रीनफील्ड कॉलोनी में अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ DTP इंफोर्समेंट विभाग ने कार्रवाई की है. टीम ने करीब 10 दुकानों को सील किया. साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों के संचालकों को चेतावनी दी गई है.
ग्रीनफील्ड कॉलोनी के एक इलाके में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ DTP इंफोर्समेंट विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. टीम ने कॉलोनी में लगभग 10 दुकानों को सील किया है. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी दुकानों के संचालकों को भी चेतावनी दी गई है. विभाग ने कहा कि अगर सोमवार तक नियमों के खिलाफ किए गए कब्जे और व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं की गई, तो दूसरे दुकानों को भी सील किया जाएगा.
अरावली की तलहटी में ग्रीनफील्ड कॉलोनी 437 एकड़ में फैली है. यहां लगभग 3,713 रिहायशी प्लॉट हैं. यहां 10 हजार से ज्यादा परिवार रहते हैं. विभाग ने बताया कि कॉलोनी के रिहायशी इलाके में बिना किसी परमिशन के कई तरह की व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं. इसमें होटल, रेस्टोरेंट, प्रॉपर्टी डीलर के कार्यालय और दूसरे दुकान शामिल हैं.
किसको दिया गया था नोटिस
डीटीपी इंफोर्समेंट विभाग ने व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर मिली शिकायतों और विभागीय जांच के बाद 76 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए थे. इन लोगों को एक हफ्ते के अंदर इलाके में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, कार्यालय और दूकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे.
विभाग के अनुसार, नोटिस का समय पूरा होने के बाद कई लोगों ने नियमों का पालन नहीं किया. इसके बाद ही सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई. जब ये कार्रवाई हो रही थी उस समय कई जगह पर दुकानदारों की भीड़ जमा हो गई. कुछ लोगों ने अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की अपील भी की. इसके बाद भी टीम ने नोटिस का समय पूरा होने का हवाला देते हुए कार्रवाई जारी रखी.
डीटीपी इंफोर्समेंट अधिकारी यजन चौधरी के अनुसार, इलाके में किसी भी तरह के नियमों के खिलाफ व्यावसायिक गतिविधियां चलाने की अनुमति नहीं है. वहीं जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं, उनके मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच की जा रही है. नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.
फ्रूट गार्डन में भी कार्रवाई
नगर निगम ने NIT-5 के रेलवे रोड के फ्रूट गार्डन में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की. निगम की टीम ने स्टिल्ट प्लस 4 मंजिला भवन में पार्किंग के लिए छोड़ी गई जगह पर बनी दुकान को सील कर दिया. इसके अलावा जांच के दौरान पहली मंजिल पर नियमों के विपरीत एक स्टूडियो भी मिला. निगम ने भवन के मलिकों को नोटिस जारी कर निर्माण से जुड़े डॉक्यूमेंट्स मांगे.
एसडीओ सुरेंद्र हुड्डा के अनुसार, जांच में नियों के खिलाफ पाया गया और भवन मालिक का जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो आगे तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है. इतना ही नहीं टीम संडे को भी मौके पर जाकर निरीक्षण कर सकती है.