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दिल्ली जाने से पहले चेक कर लें गाड़ी का BS-6 स्टेटस, वरना कट सकता है 20 हजार का चालान!

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त रुख अपना रही है. 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक राजधानी में नए ट्रैफिक नियम लागू रहेंगे. इसके तहत दिल्ली के बाहर यानी NCR और दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड BS-6 से कम मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है.

Written By Akanchha Singh
Published: Nov 01, 2026, 08:58 AM IST | Updated: Nov 01, 2026, 09:02 AM IST
Image Credit: दिल्ली में 1 नवंबर से बदले ट्रैफिक नियम
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दिल्ली में ठंड आते ही वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक सख्त  ट्रैफिक नियम लागू किया गया है. ऐसे में आज से दिल्ली के बाहर यानी NCR समेत सारे दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गैर-BS6 पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री करने के रोक लगा दी गई है. वहीं नियम का पालन हो इसके लिए दिल्ली की सीमाओं पर AI और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों से 24 घंटे निगरानी करेंगे.    

दिल्ली एनसीआर में AQI खराब होने और विंटर एक्शन प्लान को तहत  दिल्ली सरकार और CAQM ने गाड़ियों को लेकर एंट्री पर सख्त रुख अपनाया है. ऐसे में  सीमाओं से दिल्ली में दाखिल होने वाले जितने भी पुराने और अधिक धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों पर लगाम लगाना है.

इन वाहनों पर है बैन

दिल्ली में गाड़ियों में एंट्री को लेकर जो नियम हैं छूट और  प्रतिबंध तय किए गए हैं. इसके तहत आज से राजधानी के बाहर यानी NCR के दूसरे शहरों या अलग-अलग राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसे सभी पेट्रोल और डीजल वाहन जो BS-VI मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें एंट्री की इजाजत नहीं है. इसमें BS-3 और BS-4 वाहन आते हैं. ये पाबंदी मेन बाहरी राज्यों के नंबर प्लेट वाले गाड़ियों पर लागू होगी. वहीं दिल्ली में जितने भी रजिस्टर्ड गाड़ियां होंगी उन पर विंटर एक्शन प्लान के तहत GRAP के अलग नियम लागू होंगे.

इन गाड़ियों को मिलेगी दिल्ली में छूट

वहीं एनसीआर समेत देश के किसी भी राज्य में रजिस्टर्ड BS-VI मानक का अनुपालन करने वाले सभी डीजल और पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में आने की छूट होगी. राजधानी में CNG से चलने वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाहन जैसे कार, स्कूटर, बस वगैरह को आने की इजाजत होगी. इन गाड़ियों के लिए PUC प्रमाण पत्र साथ रखना जरूरी होगा. 

AI कैमरों से होगी निगरानी

राजधानी के जितने भी मेन सीमा हैं जैसे, सिंधु, कापसहेड़ा, गाजीपुर, कालिंदी कुंज, गुरुग्राम बॉर्डर पर एआई-आधारित ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे तैनात किए गए हैं. ये जितने भी कैमरे हैं, वो गाड़ी की नंबर प्लेट स्कैन करके तुरंत उसकी श्रेणी यानी BS-3, 4 या 6 का पता लगा लेंगे. जो लोग नियम का पालन नहीं करेंगे या नियम तोड़ेंगे उनका 20,000 तक का भारी चालान काटा जा सकता है.  

कैसे ले जानकारी 

वहीं जिन लोगों को अपनी गाड़ी के इंजन और एमिशन नॉर्म्स यानी प्रदूषण मानकों की जानकारी नहीं है, तो अब इसे आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल फोन से ही गाड़ी का BS-4 या BS-6 स्टेटस पता कर सकते हैं.

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About the Author

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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