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Delhi SIR पर बड़ा सवाल: 33 लाख वोटर्स को नोटिस क्यों? मैपिंग-नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का पूरा खेल समझें

Delhi SIR 2026: दिल्ली SIR के तहत 33.12 लाख से ज्यादा वोटर्स को नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी के आधार पर नोटिस के लिए मार्क किया गया है. इसका मतलब क्या है और अगर लोगों को नोटिस आया है तो उनको क्या करना चाहिए, डिटेल में जानिए.

Written By Renu Akarniya
Published: Sep 21, 2026, 05:05 PM IST | Updated: Sep 21, 2026, 05:28 PM IST
Image Credit: Delhi SIR 2026
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Delhi SIR 2026: दिल्ली में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर विवाद अब सिर्फ नए वोटरों को शामिल करने या हटाने तक ही सीमित नहीं है. सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा 33.12 लाख से ज्यादा वोटरों का है, जिन्हें पुराने चुनावी रिकॉर्ड से मैपिंग न होने या रिकॉर्ड में कथित 'लॉजिकल अंतर' की वजह से नोटिस के लिए मार्क किया गया है.

31 अगस्त को जारी किए गए ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में 97,53,577 वोटर शामिल थे. ASDD (एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, या डुप्लीकेट) कैटेगरी के तहत ड्राफ्ट से 47,56,722 नाम हटा दिए गए. इसके अलावा ड्राफ्ट में शामिल 33,12,919 वोटरों को 'नो मैपिंग' और 'लॉजिकल अंतर' के आधार पर नोटिस के लिए मार्क किया गया. इनमें से 13,79,785 वोटर नो मैपिंग कैटेगरी में और 19,33,134 वोटर लॉजिकल अंतर कैटेगरी में हैं. ये आंकड़े दिल्ली SIR के बारे में दायर एक याचिका में भी दिए गए हैं.

Delhi SIR का मामला सुप्रीम कोर्ट क्यों पहुंचा?
समाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज और अमृता जोहरी ने सीनियर वकील प्रशांत भूषण के जरिए इस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने दायर याचिका में मांग की कि जिन वोटर्स को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम और नोटिस में बताए गए कारण पब्लिक किए जाएं. इसमें 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' की डेफिनिशन, इसे तय करने के क्राइटेरिया और रिकॉर्ड्स को वेरिफाई करने में इस्तेमाल होने वाले टेक्निकल प्रोसेस को भी पब्लिक करने की मांग की गई है.

याचिका को 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया था. यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के लिए नोटिस और वेरिफिकेशन वाले SIR प्रोसेस का अगला फेज चल रहा है.

SIR में मैपिंग क्या है?
SIR के दौरान, मौजूदा वोटर जानकारी को पिछली SIR वोटर लिस्ट से जोड़ने का प्रोसेस यानी मैपिंग की जाती है. इसका मकसद यह पता लगाना है कि मौजूदा वोटर का पिछला इलेक्टोरल रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं और यह मौजूदा जानकारी से कैसे जुड़ता है.

इस प्रोसेस में दो मुख्य तरह की मैपिंग पर विचार किया जाता है: 
1. सेल्फ-मैपिंग: अगर मौजूदा वोटर का नाम पिछली SIR से वोटर लिस्ट में मौजूद है और रिकॉर्ड मैच करता है तो उनके मौजूदा रिकॉर्ड को सीधे पिछले रिकॉर्ड से जोड़ा जा सकता है.

2. प्रोजेनी मैपिंग: कई वोटर ऐसे होते ,हैं जिनके नाम पिछली SIR लिस्ट में नहीं थे, उदाहरण के लिए, अगर वे उस समय 18 साल से कम उम्र के थे. ऐसे मामलों में, उनके माता-पिता या दूसरे पूर्वजों के पुराने रिकॉर्ड के जरिए एक लिंक बनाने की कोशिश की जाती है.

अगर सिस्टम लेवल पर ऐसा लिंक नहीं बन पाता है तो रिकॉर्ड को 'अनमैप्ड' के तौर पर मार्क किया जा सकता है.

'नो मैपिंग' का क्या मतलब है?
नो मैपिंग का सीधा मतलब यह नहीं है कि वह व्यक्ति नकली वोटर है. इसका यह मतलब है कि मौजूदा रिकॉर्ड को पिछली SIR लिस्ट में मौजूद संबंधित रिकॉर्ड से नहीं जोड़ा जा सका.

दिल्ली SIR में, इस कैटेगरी में 1,379,785 वोटरों को नोटिस के लिए पहचाना गया है. पिटीशनर्स ने इस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठाए हैं.

'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' असल में क्या है?
लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब मौजूदा वोटर रिकॉर्ड और पिछले SIR रिकॉर्ड के बीच कोई वेरिफाई किया जा सकने वाला अंतर होता है, जिसे चुनाव अधिकारी वेरिफाई किया जा सकने वाला अंतर मानते हैं.

SIR के लिए चुनाव आयोग के स्टैंडर्ड्स ने ऐसे अंतरों के उदाहरण पहचाने हैं, जिनमें वोटर और माता-पिता के बीच 15 साल से कम या 50 साल से ज्यादा उम्र का अंतर, माता-पिता के नामों में अंतर, एक ही व्यक्ति से जुड़े बच्चों के रिकॉर्ड की बहुत ज्यादा संख्या, या वोटर और दादा-दादी की उम्र में एक तय लिमिट से कम अंतर शामिल हैं.

दिल्ली में मिले रिकॉर्ड में वोटर के नाम में भी अंतर, माता-पिता के नामों में अंतर और उम्र से जुड़ी अंतरें भी दिखाई दीं. उदाहरण के लिए, कुछ पोलिंग स्टेशनों से जारी लिस्ट में नाम और माता-पिता के नाम में अंतर के साथ-साथ उम्र के अंतर से जुड़ी अंतरें भी दर्ज की गई हैं.

क्या इसका मतलब नकली वोटर है? 
नहीं. लॉजिकल गड़बड़ी या नो मैपिंग से कोई वोटर अपने आप नकली या अयोग्य घोषित नहीं होता. यह एक ऐसा फ्लैग है, जिसके लिए वेरिफिकेशन की जरूरत होती है.

नोटिस मिलने के बाद, वोटर को अपनी जानकारी और जरूरी डॉक्यूमेंट्स देने का मौका दिया जाता है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, सिर्फ नोटिस जारी होने से किसी वोटर का नाम फाइनल लिस्ट से अपने आप नहीं हट जाता.

केजरीवाल-मनीष सिसोदिया जैसे जाने-माने नाम भी जांच के दायरे में क्यों आए?
SIR के दौरान, कई जाने-माने लोगों के नाम (अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया) भी ऐसे रिकॉर्ड में आए, जिनमें मैपिंग या दूसरी गड़बड़ियों की बात कही गई थी. इनमें पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, इलेक्शन कमिश्नर एस एस संधू जैसे नाम शामिल हैं.

एलके आडवाणी और उनके परिवार के कुछ सदस्यों के रिकॉर्ड 2002 की SIR लिस्ट में मैप नहीं हो पाए, जबकि उनके बेटे का रिकॉर्ड मैप हो गया. एस जयशंकर और उनकी पत्नी के रिकॉर्ड में भी 'अनमैप्ड विद लास्ट SIR' का निशान दिखा.

इलेक्शन कमिश्नर एस एस संधू के मामले में क्या हुआ?
इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू के मामले में उनके नाम में गड़बड़ी की वजह से एक रिकॉर्ड को फ्लैग कर दिया गया था. एन्यूमरेशन फॉर्म पर उनका नाम 'डॉ. एसएस संधू' लिखा था, जबकि वोटर लिस्ट में उनका नाम 'सुखबीर सिंह संधू' दिखाया गया था.

बाद में, दिल्ली कैंट के इलेक्शन अधिकारियों ने उनके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को वेरिफाई किया और फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए उनकी एंट्री को वैलिड माना. यह मामला दिखाता है कि जब कोई गड़बड़ी पाई जाती है, तब भी प्रोसेस का अगला स्टेप डॉक्यूमेंट-बेस्ड वेरिफिकेशन होता है.

इस विवाद की असली वजह क्या है?
इस विवाद का एक बड़ा हिस्सा इस सवाल के आसपास घूमता है कि इतनी बड़ी संख्या में वोटर रिकॉर्ड को 'नो मैपिंग' या 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' के तौर पर कैसे मार्क किया गया.

याचिकाकर्ता का कहना है कि 'लॉजिकल  डिस्क्रिपेंसी' को लेकर क्लासिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्टैंडर्ड और टेक्निकल तरीके पूरी तरह से पब्लिक नहीं हैं. उनका यह भी कहना है कि जिन वोटर्स को नोटिस मिलते हैं, उन्हें डिटेल में जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे ठीक से समझ सकें कि उनके रिकॉर्ड में किस जानकारी को चैलेंज किया जा रहा है.

दूसरी ओर, चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ये नोटिस रिकॉर्ड वेरिफाई करने और वोटर लिस्ट को अपडेट करने के प्रोसेस का हिस्सा हैं. CEO के ऑफिस ने साफ किया है कि नोटिस मिलने का मतलब यह नहीं है कि वोटर का नाम अपने आप हटा दिया गया है. संबंधित व्यक्ति ERO या BLO को जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है.

सिस्टम और एल्गोरिदम का क्या रोल है?
SIR में टेक्निकल सिस्टम का इस्तेमाल मौजूदा वोटर रिकॉर्ड को पुराने रिकॉर्ड से जोड़ने और अलग-अलग जानकारी को मैच करने के लिए किया जाता है. जहां पुराने रिकॉर्ड से लिंक नहीं बन पाता, वहां 'अनमैप्ड' जैसा स्टेटस आ सकता है. इसी तरह, अगर नाम, उम्र, माता-पिता की जानकारी या पारिवारिक रिश्तों की जानकारी तय पैटर्न से अलग होती है तो रिकॉर्ड को "लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी" के लिए फ्लैग किया जा सकता है.

इसलिए टेक्निकल सिस्टम का रोल मुख्य रूप से रिकॉर्ड में संभावित समस्याओं की पहचान करना है. इसके बाद नोटिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ERO लेवल पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है. SS संधू के मामले में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनकी एंट्री को वैलिड माना गया.

नोटिस मिलने के बाद वोटर को क्या करना चाहिए?
अगर किसी वोटर को SIR के तहत नोटिस मिलता है तो उन्हें संबंधित इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) को अपना जवाब और जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका मिलता है. कुछ मामलों में BLO भी इस प्रोसेस में मदद करते हैं.

सबसे जरूरी बात यह है कि नोटिस मिलना और वोटर लिस्ट से नाम हटाना एक ही बात नहीं है. चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, नाम हटाने से पहले, संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए और फिर सही ऑर्डर जारी किया जाता है.

दिल्ली SIR के लिए अगला प्रोसेस क्या है?
मौजूदा फेज में, नोटिस पाने वाले वोटरों के रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट वेरिफाई किए जा रहे हैं. दिल्ली CEO ऑफिस के मुताबिक, नोटिस का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक किया जाना है, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 4 नवंबर 2026 को पब्लिश होनी है.

सबसे बड़ा सवाल क्या है?
दिल्ली SIR में अभी समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि 33.12 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिस के लिए मार्क किया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके सभी नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं.

असली विवाद तीन लेवल पर है
1. इतनी बड़ी संख्या में रिकॉर्ड नो मैपिंग या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की कैटेगरी में क्यों आए हैं. 
2. इन कैटेगरी को तय करने वाले स्टैंडर्ड और टेक्निकल प्रोसेस कितने ट्रांसपेरेंट हैं.
3. जिन वोटर्स को नोटिस मिले, उन्हें अपने रिकॉर्ड सही साबित करने के लिए पूरी जानकारी और मौका कैसे मिला.

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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