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Delhi: जर्मन नागरिकता दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, पूर्व IAS की बेटी पूनम जेजलर गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने जर्मन नागरिकता और स्थायी निवास दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से कथित तौर पर 60 लाख रुपये लेने के मामले में भारतीय मूल की जर्मन नागरिक पूनम जेजलर को गिरफ्तार किया है. जिन्हें अदालत ने पूछताछ के लिए दो दिन की पुलिस हिरासत में भेजा.

Written ByRenu Akarniya
Published: Oct 15, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 11:07 PM IST
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Delhi: जर्मन नागरिकता दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, पूर्व IAS की बेटी पूनम जेजलर गिरफ्तार
Image Credit: Delhi: जर्मन नागरिकता दिलाने के नाम पर 60 लाख की ठगी, पूर्व IAS की बेटी पूनम जेजलर गिरफ्तार

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Renu Akarniya

Renu Akarniya

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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Delhi News: दिल्ली पुलिस ने भारतीय मूल की जर्मन नागरिक पूनम जेजलर को जर्मन नागरिकता दिलाने के झूठे बहाने से एक व्यक्ति से 60 लाख रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है .
उन्हें उनके खिलाफ जारी किए गए लोक निषेधाज्ञा आदेश के तहत गिरफ्तार किया गया था. वह स्विट्जरलैंड स्थित विश्व रिकॉर्ड पुस्तिका की अध्यक्ष हैं और अपने पति के साथ स्विट्जरलैंड में रहती हैं, जो एक स्विस नागरिक हैं .

उसने मध्य प्रदेश के पूर्व कानून सचिव की बेटी होने का दावा किया. उसे बुधवार को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) अनिमेष कुमार ने पूनम जेजलर को 16 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया. न्यायिक हिरासत में एक दिन बिताने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया. पुलिस ने उन्हें 13 अक्टूबर को आईजीआई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था.

उन्हें 2025 में वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था. पूनम जेजलर को 2022 में भारत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था. जांच अधिकारी (आईओ) ने दो दिन की हिरासत के लिए आवेदन दिया. इसमें कहा गया कि आरोपी ने अन्य सहयोगियों के साथ आपराधिक साजिश रचकर शिकायतकर्ता प्रांजल कुमार को स्थायी निवास/जर्मन नागरिकता दिलाने के बहाने उसके बैंक खातों में 60 लाख रुपये स्थानांतरित करने के लिए धोखाधड़ी की.

उक्त राशि सीधे दो बैंक खातों में स्थानांतरित की गई थी. आरोपी ने शिकायतकर्ता का परिचय रजत अरोरा नामक एक व्यक्ति से भी कराया, जो कथित तौर पर जर्मन दूतावास में काम करता है.
हालांकि, स्थायी निवास/नागरिकता की व्यवस्था कभी नहीं की गई और न ही पैसा लौटाया गया. जांच अधिकारी ने बताया कि इस तरह आरोपी ने शिकायतकर्ता को धोखा दिया है.

जांच अधिकारी ने आगे बताया कि इस मामले में आरोपी का पहले पता नहीं चल सका क्योंकि वह जर्मन नागरिक है और वर्तमान में स्विट्जरलैंड में रह रही है. जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी का पता लगाने के लिए पहले भी प्रयास किए गए थे और मुंबई जाकर उससे मुलाकात भी की गई थी, जहां उसकी बेटी और बेटा रहते हैं.

हालांकि, पता गलत पाया गया. इसके बाद उसके खिलाफ एलओसी खोली गई और बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया.

जांच अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि आरोपी के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई 60 लाख रुपये की धोखाधड़ी की राशि के संपूर्ण धन प्रवाह का पता लगाने, साजिश में शामिल सह-आरोपियों की पहचान करने, किसी जर्मन दूतावास अधिकारी की संलिप्तता की पुष्टि करने, प्रासंगिक मूल दस्तावेजों, वित्तीय अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को बरामद करने और उनकी पहचान करने, पीड़ित के लिए जर्मन नागरिकता / स्थायी निवास की व्यवस्था करने के संबंध में आरोपी के दावे की पुष्टि करने आदि के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है.

जांच अधिकारी ने यह भी बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी संबंधित जर्मन दूतावास, एफआरआरओ और विदेश मंत्रालय को दे दी गई है.

जमानत याचिका भी दायर की गई थी. हालांकि, कुछ बहस के बाद इसे वापस ले लिया गया. बताया गया कि उनके दिवंगत पिता मध्य प्रदेश में कानून सचिव के पद पर कार्यरत थे.
शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक अभियोजक एडवोकेट गगन भटनागर और शाश्वत ने जमानत याचिका का विरोध किया.

दो दिन की पुलिस हिरासत देते हुए अदालत ने कहा कि सबसे पहले यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह एक निर्विवाद तथ्य प्रतीत होता है कि आरोपी पूनम जेज़लर के बैंक खातों में 60 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा या उसकी ओर से स्थानांतरित किया गया है.

अदालत ने कहा कि इस बात की जांच करना आवश्यक है कि उक्त राशि आरोपी के बैंक खातों में क्यों स्थानांतरित की गई थी.

अदालत ने कहा, धन के लेन-देन की विस्तृत जांच आवश्यक है, ताकि साजिश में अन्य आरोपियों की संलिप्तता की पुष्टि की जा सके, शिकायतकर्ता/पीड़ित के साथ आपत्तिजनक संचार वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद किया जा सके, और इस मामले में आरोपियों की विशिष्ट भूमिका का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें: कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश

(Input: ANI)

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