भाषा चुनें
  • Hindi
  • English
  • Marathi
  • Bengali
  • Tamil
  • Malayalam
  • Gujarati
  • Telugu
  • Kannada
  • Odisha
  • Z Bharat
  • ZEE PHH
  • ZEE Business
  • WION
राज्य चुनें
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • मध्य प्रदेश
  • छत्‍तीसगढ़
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • बिहार
  • झारखण्ड
  • राजस्‍थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterlinkedinwhatsapp
Zee News Hindi
App
Zee News Hindi
  • News
  • वीडियो
  • फोटोज़
  • रील्स
  • लाइव ब्लॉग
  • राज्य चुनें

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • LIVE टीवी
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • ज़ी न्यूज़ हिंदी
  • /दिल्ली-NCR
  • /कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश

कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP की ‘लहरा दो तिरंगा’ यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

Written ByRenu Akarniya
Published: Oct 15, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 05:39 PM IST
joinshare
कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश
Image Credit: कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक लगाने से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश

About the Author

Renu Akarniya

Renu Akarniya

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'दिल्ली चलो' मार्च में उमड़ी भीड़: यूथ कांग्रेस ने जयपुर शहीद स्मारक से PCC तक निकाला पैदल मार्च

'दिल्ली चलो' मार्च में उमड़ी भीड़: यूथ कांग्रेस ने जयपुर शहीद स्मारक से PCC तक निकाला पैदल मार्च

2

ID चेकिंग सख्त, पैपराजी की एंट्री कम: बॉलीवुड की दिवाली पार्टियों में बढ़ी सुरक्षा, टाइगर श्रॉफ फायरिंग का असर

3

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का बिहार पर दिखेगा असर, 28 अक्टूबर से बारिश के आसार, 29 को पूरे राज्य में 'ऑरेंज अलर्ट'

4

PM मोदी के पिता पर टिप्पणी से गरमाई सियासत: गजेंद्र सिंह शेखावत और अतुल भंसाली ने कांग्रेस को घेरा

5

SBI-PNB-HDFC में 16 दिन नहीं होगा काम! चेक करें नवंबर में कब-कब बंद रहेंगे बैंक?

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई. इस याचिका में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस (सीपी) के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित तिरंगा यात्रा करने से रोकने की मांग की गई. याचिकाकर्ता का कहना है कि इस प्रदर्शन से आम जनजीवन प्रभावित हो सकता है और स्थानीय व्यापारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. मगर कोर्ट ने CJP के तिरंगा यात्रा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

दिल्ली हाईकोर्ट ने CJP और उसके फाउंडर अभिजीत दिपके को कनॉट प्लेस में प्रोटेस्ट करने से रोकने का ऑर्डर देने से मना कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए कि तिरंगा .ात्रा के दौरान हालात को कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी.

वरिष्ठ वकील सचिन पुरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (ACJ) नितिन डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष यह मामला रखा. उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी के मुख्य इलाके में होने वाले इस प्रस्तावित जमावड़े को रोकने के लिए तत्काल अंतरिम हस्तक्षेप की मांग की.

सचिन पुरी ने बताया कि 16 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क में विरोध-प्रदर्शन होने वाला है. उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन के कारण पूरे कनॉट प्लेस इलाके में भारी ट्रैफिक जाम लग सकता है और व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शन दशहरा वीकेंड के दौरान हो रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है.

वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया कि इस विरोध-प्रदर्शन के चलते पूरा कनॉट प्लेस इलाका बंद हो सकता है, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित होगी और वहां के दुकानदारों व अन्य कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा. इन दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही इससे जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहा है.

यह याचिका कनॉट प्लेस के पालिका बाजार में सड़क विक्रेता का काम करने वाले अनिल कुमार गुप्ता ने दायर की है. उन्होंने मांग की है कि CJP को सेंट्रल पार्क या किसी ऐसी जगह पर कोई भी आंदोलन, प्रदर्शन, मार्च या जमावड़ा करने से रोका जाए, जिसे विरोध-प्रदर्शन के लिए तय नहीं किया गया है.

याचिकाकर्ता ने सेंट्रल दिल्ली में विरोध-प्रदर्शनों पर व्यापक रोक लगाने की भी मांग की है, ताकि जनजीवन और व्यावसायिक गतिविधियों में कोई बाधा न आए.

यह प्रस्तावित प्रदर्शन तब हो रहा है, जब सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने लोगों से शुक्रवार शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में इकट्ठा होने की अपील की है. वे पार्टी के सह-संयोजकों सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी के विरोध में वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बना रहे हैं.

वहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में बुधवार को दिपके ने प्रस्तावित आंदोलन को 'लहरा दो तिरंगा' नाम दिया और लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की. ​​उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना कोई अपराध नहीं है.

जंतर-मंतर पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करने के मामले में बुधवार को दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी ने जिस NSUI कार्यकर्ता को कैमरे के सामने किया पेश, दिल्ली में कॉन्स्टेबल ने उसके खिलाफ दर्ज कराई FIR

(Input: IANS)

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Delhi News