Delhi-NCR में दिवाली पर दो दिन मिलेगी पटाखे जलाने की छूट, SC ने तय की डेट और टाइमिंग
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवली के मौके पर 7 और 8 नवंबर को केवल ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है.
दिल्ली-एनसीआर में पटाखों को लेकर SC का लिखित आदेश आया. सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली में उपलक्ष्य में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुबह 6 से 7 और रात 8 बजे से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत रहेगी.
हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि यह छूट सिर्फ इन दो दिनों के लिए ही लागू रहेगी और 9 नवंबर से पटाखों पर पूरी तरह से बैन फिर से लागू हो जाएगा. यह परमिशन सिर्फ सर्टिफाइड ग्रीन पटाखों तक ही सीमित है, जिन्हें आम पटाखों से कम प्रदूषण फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है.
यहां पटाखें जलाने पर प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित 'साइलेंस जोन' (शांत क्षेत्रों) के 300 मीटर के दायरे में कोई भी पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इन इलाकों और शैक्षणिक संस्थानों को 'नो-क्रैकर जोन' (पटाखा-मुक्त क्षेत्र) घोषित किया जाएगा और इन्हें उचित रूप से चिह्नित करके इनका प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.
2025 में 3 दिन के लिए पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत दी गई थी
अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के तहत 18 से 20 अक्टूबर तक तीन दिनों के लिए पटाखों की बिक्री और फोड़ने की इजाजत दी थी. बेंच ने साफ किया कि यह छूट एक बार की व्यवस्था थी और इसे इस साल के जश्न के लिए अपने आप नहीं बढ़ाया जा सकता.
पिछले साल की दिवाली पर भी दिल्ली में प्रदूषण का लेवल तेजी से बढ़ा था. लगातार डेटा वाले आठ मॉनिटरिंग स्टेशनों के एनालिसिस में पाया गया कि दिवाली की रात PM2.5 का औसत कंसंट्रेशन 785.6 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया था.
कोर्ट की यह कार्रवाई 2015 में तीन नाबालिगों की ओर से दायर एक याचिका से शुरू हुई थी, जिसमें दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की गई थी, क्योंकि इनसे बच्चों और दूसरे कमजोर ग्रुप पर बुरा असर पड़ता है.
पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट ने कई पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें पटाखों और मिले-जुले पटाखों में बेरियम सॉल्ट पर बैन शामिल है, जबकि तय शर्तों के तहत कुछ खास ग्रीन पटाखों के सीमित इस्तेमाल की इजाजत दी गई है.
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