Delhi Metro: आज रात से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद, CJP के प्रोटेस्ट को लेकर DMRC का फैसला; देखें लिस्ट
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार रात 9 बजे से 45 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद करने की घोषणा की है. ये पाबंदियां शनिवार शाम तक जारी रहेंगी.
Delhi Metro Stations closed: दिल्ली में 10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लिया है. CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को देखते हुए 57 मेट्रो स्टेशनों के बजाय अब 45 स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट शुक्रवार की रात 9 बजे से शनिवार शाम 6 बजे तक बंद रहने के आदेश जारी किए हैं.
सुरक्षा कारणों से, नीचे दिए गए मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट 9 अक्टूबर 2026 को रात 09:00 बजे से 10 अक्टूबर 2026 को शाम 06:00 बजे तक बंद रहेंगे. इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियां स्थिति का रिव्यू करेंगी और जरूरी अपडेट शेयर किए जाएंगे.
दिल्ली मेट्रो के बंद रहने वाले 45 स्टेशनों की लिस्ट
1. जनपथ
2. पटेल चौक
3. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
4. लोक कल्याण मार्ग
5. राजीव चौक
6. नई दिल्ली
7. सेवा तीर्थ
8. मंडी हाउस
9. बाराखंबा रोड
10. ITO
11. दिल्ली गेट
12. खान मार्केट
13. रामकृष्ण आश्रम मार्ग
14. झंडेवालान
15. सुप्रीम कोर्ट
16. इंद्रप्रस्थ
17. शिवाजी स्टेडियम
18. दिल्ली हाट-INA
19. हौज खास
20. जोर बाग
21. लाजपत नगर
22. जंगपुरा
23. आश्रम
24. जामिया मिलिया इस्लामिया
25. चावड़ी बाजार
26. जामा मस्जिद
27. करोल बाग
28. राजेंद्र प्लेस
29. विश्वविद्यालय
30. कश्मीरी गेट
31. इंद्रलोक
32. गुरु तेग बहादुर नगर
33. नेताजी सुभाष प्लेस
34. आज़ादपुर
35. जहांगीरपुरी
36. हैदरपुर बादली मोड़
37. मजलिस पार्क
38. सीलमपुर
39. मौजपुर-बाबरपुर
40. जाफराबाद
41. वेलकम
42. यमुना विहार
43. खजूरी खास
44. शाहदरा
45. रिठाला
मेट्रो स्टेशन बंद होने पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से पहले दिल्ली आने वाली ट्रेनों को पूरी तरह बंद न किया जाए और दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों को भी पूरी तरह बंद न किया जाए. SC ने मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगानी चाहिए. सरकार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो/ ट्रेन के संचालन पर वाजिब नियंत्रण लगा सकती है, लेकिन आम जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि सुरक्षा के लिए उतने ही प्रतिबंध लगाए जाएं, जितने जरूरी हों. SG तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि इस बारे में अधिकारियों से बात करेंगे कि ट्रेनों और मेट्रो को पूरी तरह बंद करने के फैसले पर फिर से विचार किया जाए.