यौन उत्पीड़न के आरोप में बर्खास्त JNU प्रोफेसर को राहत, दिल्ली HC ने टर्मिनेशन पर लगाई रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है. इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी.
Published: Nov 02, 2026, 07:35 PM IST
| Updated: Nov 02, 2026, 07:54 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें कांग्रेस के लोकसभा सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजम को नौकरी से हटाने की बात कही गई थी. कोर्ट ने इस टर्मिनेशन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया है. इस मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2027 में होगी.
दिल्ली HC ने JNU के उस फैसले पर रोक लगाई है, जिसके तहत प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते सेवा से बर्खास्त किया गया था. कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश तब दिया, जब प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल ने कहा कि उन्हें नौकरी से हटाने का फैसला लेने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया था.