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Delhi CM Rekha Gupta के 'हनुमान टिप्पणी' मामले में FIR की मांग, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट

कश्मीरी गेट ISBT के सितंबर 2025 के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कथित ‘हनुमान’ टिप्पणी से जुड़ी शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.

Delhi CM Rekha Gupta के 'हनुमान टिप्पणी' मामले में FIR की मांग, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट
Image Credit: Rekha Gupta X

Delhi News: राजधानी की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ दी गई एक शिकायत पर स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा है. यह केस सितंबर 2025 में कश्मीरी गेट ISBT पर हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अधिकारियों के बारे में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा है.

हनुमान टिप्पणी मामले में कोर्ट ने मांगी पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट
यह आदेश ACJM अश्विनी पंवार ने 3 अक्टूबर 2026 को राम निवास शर्मा बनाम रेखा गुप्ता केस की सुनवाई के दौरान जारी किया. कोर्ट ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO) को मामले पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने का निर्देश दिया.सरकारी अधिकारियों की तुलना हनुमानजी से करने वाले मुख्यमंत्री के बयान के मद्देनजर उनके खिलाफ FIR की मांग की है केस की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे होगी.

सरकारी कार्यक्रम के दौरान की गई टिप्पणी
शिकायतकर्ता राम निवास शर्मा के मुताबिक, ये कथित बातें 23 सितंबर 2025 को कश्मीरी गेट ISBT पर हुए एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान की गई थीं. यह कार्यक्रम दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बड़ौत के बीच DTC इंटरस्टेट बस सर्विस के लॉन्च के मौके पर आयोजन किया गया था.

सरकारी अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से करने का आरोप
शिकायत में आरोप है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के अधिकारियों की तुलना भगवान हनुमान से की थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने अधिकारियों के काम के बारे में बताते हुए कहा कि वे तभी एक्टिव होते हैं जब उनकी "पूंछ में आग लग जाती है, उससे पहले वे अपनी पावर भूल जाते हैं."

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह टिप्पणी एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और आम लोगों की मौजूदगी में की गई थी. इसके आधार पर उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने और FIR दर्ज करने की मांग की है.

कोर्ट ने अभी तक नहीं सुनाया कोई फैसला
यह मामला BNSS के सेक्शन 223 के तहत फाइल की गई शिकायत और सेक्शन 175(3) के तहत दर्ज की गई शिकायत से जुड़ा है. हालांकि, कोर्ट ने अभी तक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ लगे आरोपों पर कोई नतीजा नहीं सुनाया है. फिलहाल, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सिर्फ स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. रिपोर्ट मिलने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा.

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About the Author

Renu Akarniya

Renu Akarniya

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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