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चावड़ी बाजार हादसे में 7वीं मौत, मलबे से मिला 66 साल के बुजुर्ग का शव

दिल्ली के चावड़ी बाजार में इमारत गिरने के मामले में मरने वालों की संख्या बढ़कर सात हो गई है. बचाव अभियान के दौरान मलबे से एक और शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान 66 वर्षीय लुछमन मुखिया के रूप में हुई है.

Written By Akanchha Singh
Published: Nov 08, 2026, 11:44 AM IST | Updated: Nov 08, 2026, 11:48 AM IST
Image Credit: दिल्ली के चावड़ी बाजार में ढही इमारत मामले में एक और शव बरामद किया गया है.
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दिल्ली के चावड़ी बाजार में ढही इमारत मामले में एक और अपडेट सामने आया है. बचाव अभियान के दौरान एक और शव बरामद किया गया है. ये इमारत प्रॉपर्टी नंबर 4047, गली शीश महल, गली सहतारा में है. ऐसे में अब मरने वालों की संख्या सात हो गई है. वहीं मृतक की पहचान 66 साल के लुछमन मुखिया के रूप में हुई है. ये रजई मुखिया के बेटे थे. लुछमन मुखिया बिहार के दरभंगा जिले के निवासी थे. वहीं शव को आगे की कार्रवाई के लिए डॉ. LNJP अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है. घटना वाली जगह पर बचाव का काम जारी है. ये मामला दिल्ली के चावड़ी बाजार का है. बता दें कि ये हादसा गुरुवार सुबह 9.50 के आसपास हुआ, जहां तीन मंजिला इमारत ढह गई. इस हादसे में तुरंत दो लोगों की मौत हो गई थी.

मृतक लोगों की हुई पहचान? 

हादसे में जान गंवाने वाले छह लोगों की पहचान हो गई है. मृतकों में बिहार के खगड़िया और सहरसा जिले के रहने वाले लोग शामिल हैं. मृतकों की पहचान संजीत कुमार, किशोरी साह, पंकज शर्मा, विपिन राम, शांतु और दिनेश साह के रूप में हुई है. इनमें पांच लोग बिहार के रहने वाले थे, जबकि विपिन राम दिल्ली के निवासी थे.

कैसे गिरी इमारत? 

आरोप है कि 50 वर्ग मीटर के भूखंड पर बिना किसी मंजूरी के निर्माण का काम कराया जा रहा था. वहीं दिल्ली नगर निगम के MCD के अधिकारी ने बताया कि इस इमारत का कोई भवन नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था. नगर निगम के अनुसार, इमारत का निर्माण का काम तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था. साथ ही छत के स्लैब डालने का काम चल रहा था, तभी तो वो ढह गई. अधिकारियों का कहना है कि  निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप नहीं थी और ठीक से सेट भी नहीं हुई थी. इस कारण से इमारत ढह गई.

पुलिस ने जून में ही MCD को अवैध निर्माण की जानकारी दे दी थी. 15 जून को हौज काजी थाने के एसएचओ ने एमसीडी के सिटी सदर पहाड़गंज जोन को पत्र लिखकर इस संपत्ति में चल रहे निर्माण कार्य के बारे में आगाह किया था. पत्र में फरकान का नाम जमीन के मालिक और ठेकेदार के तौर पर बताया गया था. इस मामले में पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ BNS की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें- गाजियाबाद पुलिस चौकी धमाके में नया मोड़, CCTV बंद और ऊपर मिली लावारिस स्कूटी

(दिल्ली से संजय कुमार वर्मा की रिपोर्ट)

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जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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