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ITR 2026 : आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए कुछ ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है.
CBDT के मुताबिक, जिन टैक्सपेयर्स के लिए आयकर अधिनियम के तहत टैक्स ऑडिट जरूरी है. उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी गई है.
The Central Board of Direct Taxes (CBDT) has decided to extend the due date of furnishing of Return of Income for Assessment Year 2026-27 in the case of persons mentioned at S. No. 2 in the Table below Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Income-tax Act, 1961… pic.twitter.com/wyLzVBXSNY
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 28, 2026
इसके साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा भी बढ़ाई गई है. अब ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट की 'स्पेसिफाइड डेट' 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है. CBDT ने कहा कि ये बदलाव असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए लागू होगा यानी एलिजिबल टैक्सपेयर्स और टैक्स प्रोफेशनल्स को ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने और ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.
CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश या अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.
CBDT के इस फैसले से उन टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी, जो कम समय और पोर्टल पर तकनीकी दबाव के चलते परेशानियों का सामना कर रहे थे. अब कारोबारियों को अपने बहीखातों का मिलान करने के साथ-साथ TDS, TIS और GST से संबंधित आंकड़ों की जांच और सत्यापन के लिए करीब तीन हफ्ते का अतिरिक्त समय मिल गया है.
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेडलाइन: 30 सितंबर 2026-21 अक्टूबर 2026
ITR दाखिल करने की डेडलाइन: 31 अक्टूबर 2026- 21 नवंबर 2026