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FSSAI Big Action : फूड रेगुलेटर, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने वाली कंपनी 'सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड', 'डोडला डेयरी लिमिटेड' और 'उइर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड' के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. इन कंपनियों पर बिस्किट, फुल क्रीम दूध और ऑर्गेनिक पीली किशमिश से जुड़े खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप है. इसके अलावा, FSSAI ने 'नारपाधम फूड्स', 'सन रिज हेल्थ केयरर्स' और 'शा कांतिलाल जयंतीलाल' को भी स्वच्छता, लाइसेंसिंग और नियमों के पालन से जुड़ी विभिन्न कमियों के लिए नोटिस जारी किया है.
ये कार्रवाई रेगुलेटर ने निरीक्षणों और प्रयोगशाला जांच के बाद की है. इसमें कई गंभीर कमियां पाई गईं है. इनमें अनुपयुक्त कच्चे माल का इस्तेमाल, असुरक्षित खाद्य नमूने और स्वच्छता के अपर्याप्त इंतजाम शामिल हैं. FSSAI ने 'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006' को सख्ती से लागू करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा से समझौता करने वाले खाद्य व्यवसायों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है.
डोडला डेयरी के फुल क्रीम दूध के एक नमूने की जांच में पाया गया कि इसमें तय मानकों के अनुसार 'मिल्क-फैट' (दूध की वसा) की मात्रा नहीं थी. इसके कारण इसे 'घटिया' घोषित किया गया. इसके बाद की गई अपील पर एक रेफरल प्रयोगशाला ने पुष्टि की कि ये नमूना 'असुरक्षित' भी है, क्योंकि इसमें डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा पाया गया, जबकि इसमें मिल्क-फैट की मात्रा भी न्यूनतम आवश्यक स्तर से कम थी.
एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद 'सूर्या फूड एंड एग्रो लिमिटेड' के परिसर का निरीक्षण किया गया. इसमें पता चला कि प्रियागोल्ड बिस्किट बनाने में फाइबर के सोर्स के तौर पर उस चोकर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो असल में पशुओं के चारे के लिए था. ये सामग्री बोरी में रखी गई थी, जिस पर स्पष्ट रूप से 'पशु चारा' लिखा था यानी ये इंसानों के खाने के लिए नहीं थी.
निरीक्षकों ने प्लांट्स में स्वच्छता, कीट नियंत्रण, कच्चे माल के भंडारण, सामग्री को अलग-अलग रखने की व्यवस्था, कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता और परिसर के रखरखाव में भी कई कमियां पाईं. इन नतीजों के बाद कंपनी का FSSAI लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू करने की मंजूरी दे दी.
'उइर ऑर्गेनिक फूड्स' को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है. कंपनी की ऑर्गेनिक पीली किशमिश के एक नमूने की जांच में पाया गया कि इसमें कीटनाशकों के अवशेष तय सीमा से कहीं अधिक हैं, जिसके कारण इसे 'असुरक्षित' घोषित किया गया है. शुरुआती जांच में कई अवशेष (रेसिड्यू) पाए गए, जिनमें एजोक्सीस्ट्रोबिन, इमिडाक्लोप्रिड, टेबुकोनाजोल और थियामेथोक्सम शामिल हैं.
FSSAI ने नारपाधम फूड्स को भंडारण, साफ-सफाई, कीट नियंत्रण, सप्लाई संबंधी दस्तावेजों और कर्मचारियों की स्वच्छता को लेकर नोटिस जारी किया है. सन रिजेज हेल्थ केयरर्स को फर्श पर सीधे खाद्य सामग्री रखने, साफ-सफाई की कमी, टेस्टिंग रिकॉर्ड न होने और कर्मचारियों की स्वच्छता में कमियों के लिए चिह्नित किया गया है.