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बेगूसराय अपहरण-रेप केस में साला-बहनोई ऐंगलः मदद के बहाने पीड़िता को बनाया निशाना, उसके नंबर से ही वायरल किया वीडियो

बेगूसराय में युवती के अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट के मामले के दोनों आरोपी आपस में जीजा-साले बताए जा रहे हैं. पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी रोहित कुमार साहनी के जीजा विक्रम कुमार ने पीड़िता को होटल तक पहुंचाया था.

बेगूसराय अपहरण-रेप केस में साला-बहनोई ऐंगलः मदद के बहाने पीड़िता को बनाया निशाना, उसके नंबर से ही वायरल किया वीडियो
Image Credit: बेगूसराय नगर थाना (File Photo- Zee Media)

बेगूसराय में युवती के अपहरण, दुष्कर्म और मारपीट के मामले के मुख्य आरोपी रोहित कुमार को पुलिस ने समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया है. वह नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया. इस केस के दूसरे आरोपी विक्रम कुमार को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था. अब पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी आपस में जीजा-साले हैं. पुलिस ने बताया कि पीड़िता एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य है. 27 सितंबर की सुबह 7 बजे वह अपने घर से किश्त का पैसा कलेक्शन करने के लिए निकली थी. रास्ते में उसे पड़ोस में रहने वाला विक्रम कुमार साहनी मिल गया. उसने पीड़िता को ड्रॉप करने का बहाना बनाकर अपनी बाइक पर बिठा लिया और अलका सिनेमा ले गया.

वारदात को कैसे अंजाम दिया गया?

पुलिस के अनुसार, अलका सिनेमा के पास विक्रम का साला रोहित पहले से मौजूद था. दोनों आरोपियों ने पीड़िता को मीटिंग का झांसा देकर ब्लू डायमंड होटल ले आए. इस होटल में चाकू का भय दिखाकर लड़की से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था. इस दौरान आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बना लिया.

पीड़िता के नंबर को किया था हैक

दुष्कर्म की घटना के बाद पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की गई. इसके बाद पीड़िता के नंबर से ही वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पीड़िता का व्हाट्सअप नंबर हैक कर लिया था. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़िता का नंबर ब्लॉक कर दिया है.

आईटी एक्ट के तहत दर्ज हो सकता है केस

अब आरोपियों पर साइबर थाने में आईटी एक्ट की धारा-66 और धारा-72 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है. धारा 66 (बिना अनुमति किसी के व्हाट्सएप का एक्सेस हासिल करना) के तहत 3 साल की जेल, 5 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. वहीं, धारा-72 (किसी की निजी चैट, फोटो या डेटा को चुराना या लीक करना) के तहत 2 से 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है.

मुख्य आरोपी रोहित कुमार भी गिरफ्तार

अब पुलिस ने मुख्य आरोपी रोहित कुमार सहनी को समस्तीपुर के मोहद्दीनगर से गिरफ्तार कर लिया है. बेगूसराय पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोहित कुमार इस समय मोहद्दीनगर बाजार में छिपा हुआ है और वहां से नेपाल भागने की फिराक में है. पुलिस ने तुरंत छापेमारी करके उसे धर-दबोचने में कामयाबी हासिल की. 

पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में घायल

पुलिस हिरासत में भी आरोपी ने भागने की कोशिश और चलती गाड़ी से छलांग लगा दी. इससे उसके घुटने में गंभीर चोट लग गई. फिलहाल उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अब पुलिस उससे पूछताछ करके पूरे घटनाक्रम और इससे जुड़े अन्य पहलुओं की जांच करेगी.

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About the Author

K. Raj Mishra

K. Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा ज़ी न्यूज (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां देश-विदेश की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.
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