भाषा चुनें
  • Hindi
  • English
  • Marathi
  • Bengali
  • Tamil
  • Malayalam
  • Gujarati
  • Telugu
  • Kannada
  • Odisha
  • Z Bharat
  • ZEE PHH
  • ZEE Business
  • WION
राज्य चुनें
  • उत्तर प्रदेश
  • उत्तराखण्ड
  • मध्य प्रदेश
  • छत्‍तीसगढ़
  • हरियाणा
  • दिल्ली
  • बिहार
  • झारखण्ड
  • राजस्‍थान
  • हिमाचल प्रदेश
  • हिन्दीEnglishमराठीবাংলাதமிழ்മലയാളംગુજરાતીతెలుగుಕನ್ನಡଓଡ଼ିଶାZ BharatPHHBusinessWION
  • facebookyoutubetwitterlinkedinwhatsapp
Zee News Hindi
App
Zee News Hindi
  • News
  • वीडियो
  • फोटोज़
  • रील्स
  • लाइव ब्लॉग
  • राज्य चुनें

Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • LIVE टीवी
  • लेटेस्ट न्यूज़
  • देश
  • खेल
  • दुनिया
  • मनोरंजन
  • बिजनेस
  • ओरिजनल
  • टेक
  • धर्म
  • ऑटो
  • एजुकेशन
  • एस्ट्रोलॉजी
  • राशिफल
  • ज़ी न्यूज़ हिंदी
  • /उत्तर-प्रदेश
  • /आकांक्षा दुबे केस में हाईकोर्ट से बड़ा झटका: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, अब SC का दरवाजा खटखटाएगा परिवार

आकांक्षा दुबे केस में हाईकोर्ट से बड़ा झटका: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, अब SC का दरवाजा खटखटाएगा परिवार

Akanksha Dubey Death Case: भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में खारिज हो गई है. हाईकोर्ट ने कहा कि मृतका के शव के अभाव में अब घटना की दोबारा जांच नहीं हो सकती है. इस मामले में आकांक्षा दुबे के परिवार के वकील का कहना है कि यह फैसला हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है. हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Oct 14, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 10:35 AM IST
joinshare
आकांक्षा दुबे केस में हाईकोर्ट से बड़ा झटका: सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज, अब SC का दरवाजा खटखटाएगा परिवार

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा सिंह डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली पूजा को मीडिया जगत में 5 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.पूजा के पास डेस्क एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव है.  स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ चैनल टीवी 9 डिजिटल और न्यूज नेशन में काम करने का अनुभव है. पूजा ने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.पूजा सिंह से आप pooja.singh@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप पूजा से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जामिया: आइए 20 साल पीछे चलते हैं... जब आखिरी छात्रसंघ चुनाव हुआ, वो चुनाव भी 9 साल बाद हुआ था!

जामिया: आइए 20 साल पीछे चलते हैं... जब आखिरी छात्रसंघ चुनाव हुआ, वो चुनाव भी 9 साल बाद हुआ था!

2

'दिल्ली चलो' मार्च में उमड़ी भीड़: यूथ कांग्रेस ने जयपुर शहीद स्मारक से PCC तक निकाला पैदल मार्च

3

ID चेकिंग सख्त, पैपराजी की एंट्री कम: बॉलीवुड की दिवाली पार्टियों में बढ़ी सुरक्षा, टाइगर श्रॉफ फायरिंग का असर

4

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का बिहार पर दिखेगा असर, 28 अक्टूबर से बारिश के आसार, 29 को पूरे राज्य में 'ऑरेंज अलर्ट'

5

PM मोदी के पिता पर टिप्पणी से गरमाई सियासत: गजेंद्र सिंह शेखावत और अतुल भंसाली ने कांग्रेस को घेरा

logo
  • contact us
  • privacy policy
  • legal
  • investor info
  • advertise with us
© 1998-2026 Indiadotcom Digital Private Limited, All Rights Reserved.

Akanksha Dubey Death Case: भोजपुरी सिनेमा जगत की मशहूर एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस हाई-प्रोफाइल मामले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. मृतका की मां मधु दुबे लगातार यह दावा करती आ रही हैं कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी हत्या की गई है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद परिवार में निराशा है. परिवार के वकील ने इस कानूनी लड़ाई को अब सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की बात कही है.

अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा एक्ट्रेस का परिवार
आकांक्षा दुबे के परिवार के वकील सौरभ तिवारी का कहना है कि यह फैसला हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं है और हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं. हमारी याचिकाओं में उठाए गए कानूनी मुद्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. आदेश बहुत छोटा है और इसमें कोई तर्क नहीं दिया गया है. चूंकि हमें कोई राहत नहीं मिली और फाइल को रिकॉर्ड में डाल दिया गया है, इसलिए हम इस मामले को आगे ले जा रहे हैं.

'यह सुसाइड नहीं, बल्कि हत्या है' 
उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम आकांक्षा मर्डर केस में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं. मैंने मृत एक्ट्रेस की मां से बात की है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं. मुख्य बात यह है कि तस्वीरों में एक्ट्रेस बिस्तर पर बैठी हुई मिली थीं. वहां कोई लटकाव नहीं था न तो आंशिक और न ही पूरा. यह साफ है कि या तो उन्हें वहां रखा गया था या उनकी हत्या करके उन्हें वहां रखा गया था.

रेप, डीएनए और एफआईआर पर सवाल
वकील सौरभ तिवारी का कहना है कि हाई कोर्ट ने पहले मौखिक रूप से कहा था कि उनकी हत्या की गई थी और फिर उन्हें उस स्थिति में रखा गया था. बहरहाल, हम आदेश का सम्मान करते हैं. यह एक न्यायिक फैसला है और हमारे पास कानूनी रास्ता सुप्रीम कोर्ट जाने का है. एक और अहम बात उस व्यक्ति के बारे में है, जो आखिरी समय में होटल के कमरे में संदिग्ध हालात में मिला था. मृत एक्ट्रेस के शरीर पर उसके प्रोफाइल से मेल खाते स्पर्मेटोजोआ मिले थे. इससे साफ पता चलता है कि रेप हुआ था.

वकील के गंभीर आरोप
एक्ट्रेस के परिवार के वकील का कहना है कि एफआईआर के बारे में हमारा कहना है कि मृत एक्ट्रेस की मां ने असल में एफआईआर नहीं लिखवाई थी. उनका बयान दर्ज करने के बजाय पुलिस ने जबरदस्ती अपना बयान लिख दिया. हाईकोर्ट ने पूछा कि चार्जशीट दाखिल करते समय प्रोटेस्ट पिटीशन क्यों नहीं दायर की गई. उनकी मां अकेली थीं. उनके पास साधन नहीं थे, तो वह कैसे दायर कर सकती थीं? कोर्ट के पास केस ट्रांसफर करने की शक्ति है. दूसरे शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत माननीय हाईकोर्ट पर भी लागू होता है.

इतना ही नहीं उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने हाईकोर्ट से एक अहम तथ्य पूरी तरह छिपाया. स्पर्मेटोजोआ सैंपल से मिला DNA ब्लड सैंपल से मिले DNA से मेल खाता था.

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
UP News