हर महीने की 1 तारीख के साथ ही कुछ नियमों में बदलाव हो जाता है. इस बार भी 1 नवंबर 2026 से हुए बदलावों में कुछ बदलाव ऐसे हैं जो आपसे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं. ये बदलाव आपके पर्सनल फाइनेंस से संबंधित हैं. 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर के दाम में इजाफे से लेकर पीएनबी के क्रेडिट कार्ड चार्ज से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा इंडसइंड बैंक के फेल ट्रांजेक्शन चार्ज से लेकर टैक्सपेयर्स की डेडलाइन और पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट तक काफी कुछ बदल गया है. आइए आज से हुए बदलावों के बारे में विस्तार से बात करते हैं-
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LPG सिलेंडर के दाम में इजाफा
दिवाली से पहले तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम में इजाफा कर दिया है. दिल्ली में कमर्शियल गैस सिलिंडर 10 रुपये महंगा हो गया है. दाम बढ़कर 2,820 रुपये पर पहुंच गए हैं. मुंबई और चेन्नई में भी सिलेंडर 10 रुपये महंगा हो गया है. मुंबई में सिलेंडर का नया दाम 2,774.50 रुपये हो गया है. कोलकाता में यह सिलेंडर महंगा होकर 2,964 रुपये का हो गया. इसके दाम में इजाफे का असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार पर पड़ने की संभावना है. हालांकि, घरेलू LPG कंज्यूमर को राहत दी गई है और 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ.
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जमा करा सकेंगे पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट
अगर आपके घर में दादा-दादी या माता-पिता किसी की भी पेंशन आती है तो 80 साल से कम उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 नवंबर 2026 से सालाना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का टाइम शुरू हो गया है. इसे 30 नवंबर 2026 तक जमा कराया जा सकता है. आपको बता दें कि 80 साल या इससे ज्यादा के उम्र वाले बुजुर्गों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया को 1 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया था. पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट संबंधित बैंक की ब्रांच में जाकर जमा करा सकते हैं. यदि आप बैंक जाना नहीं चाहते तो इसे डिजिटली भी सब्मिट करा सकते हैं.
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टैक्स ऑडिट वाले टैक्स पेयर्स को मिला टाइम
आईटीआर फाइल करने वाले कुछ खास टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए टैक्स ऑडिट की जरूरत वाले टैक्स पेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया गया है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अक्टूबर थी, जो कि अब बढ़कर 21 नवंबर 2026 हो गई है. यह छूट ऐसे प्रोफेशनल्स, फर्म्स और बाकी के टैक्सपेयर्स को मिलेगी जिन्होंने 21 अक्टूबर 2026 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सब्मिट कर दी थी. यदि आप भी इस कैटेगरी में हैं तो आपके पास अपनी रिटर्न फाइलिंग को बिना किसी पैनिक के पूरा करने समय है.
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GST नियमों में भी बदलाव
सरकार ने सीजीएसटी एक्ट 2017 के कुछ नियमों में संशोधन किया है. ये नियम 1 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं. ये बदालव मुख्य रूप से पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, क्रेडिट नोट्स और GST रिफंड से जुड़े हैं. नए नियमों के अनुसार बिक्री के बाद मिलने वाले डिस्काउंट को टैक्सेबल वैल्यू से बाहर रखने के लिए नियमों का पहले से सख्त किया गया है. इसमें बिजनेसेस को उससे जुड़ा इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) रिवर्स करना पड़ेगा.
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IndusInd Bank में बैलेंस का नियम
IndusInd Bank में बैलेंस का नियम आपका अकाउंट यदि इंडसइंड बैंक में है तो अलग-अलग तरह के अकाउंट पर आज से नए चार्ज लागू कर दिये गए हैं. खाते में कम बैलेंस होने पर POS ट्रांजेक्शन फेल होता है तो अब बैंक आपसे 25 रुपये चार्ज लेगा. इसी तरह बैलेंस नहीं होने पर इंडसइंड बैंक के ATM से ट्रांजेक्शन फेल होने पर 25 रुपये का फाइन कटेगा. इसके अलावा, यदि कोई चेक बिना किसी फाइनेंशियल रीजन के बाउंस या रिटर्न होता है तो 50 रुपये प्रति चेक का चार्ज लगेगा.
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PNB ने क्रेडिट कार्ड पर बढ़ाए चार्ज
पीएनबी क्रेडिट कार्ड का यूज करने वाले कस्टमर्स के लिए 1 नवंबर से कई तरह के सर्विस चार्ज महंगे हो गए हैं. यह बदलाव Visa और RuPay दोनों तरह के कार्ड पर लागू होगा. यदि आप PNB के ATM से क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कैश निकालना चाहते हैं तो अब आपको निकाली गई रकम का 2.5% या 400 रुपये (जो भी ज्यादा हो) देना होगा. लेकिन यदि आप किसी दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालते हैं तो यह चार्ज 2.5% या 500 रुपये (जो भी ज्यादा हो) होगा. लेट पेमेंट फीस की बात करें तो पहले 1,000 रुपये तक के बकाया पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगता था और 10,000 रुपये से ऊपर के बकाया पर अधिकतम 750 रुपये लगते थे. लेकिन अब 500 रुपये तक के बकाया पर किसी तरह की फीस नहीं लगेगी. 50,000 रुपये से ज्यादा के बकाया पर अधिकतम लेट फीस 1,200 रुपये तक हो सकती है.