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MP में कोचिंग सेंटर अब नहीं कर सकेंगे गुमराह, सरकार ने बनाए सख्त नियम, वेबसाइट पर फीस से लेकर टीचर की पूरी जानकारी देनी होगी

मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने मध्य प्रदेश कोचिंग सेंटर नियम 2026 का आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दिया है. इन नए नियमों के तहत राज्य के सभी कोचिंग सेंटरों को अब वेबसाइट पर पूरी जानकारी देनी होगी.

Written By Ranjana Kahar
Published: Oct 25, 2026, 08:20 AM IST | Updated: Oct 25, 2026, 11:18 AM IST
Image Credit: Photo Ai- MP में कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम
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मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. विभाग ने 'मध्यप्रदेश कोचिंग केंद्र नियम 2026' का नोटिफिकेशन जारी करते हुए नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं. इन नियमों में कोचिंग सेंटरों के पंजीकरण, उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं, शिक्षण स्टाफ की योग्यता, सुरक्षा मानकों और शिकायतों के समाधान से जुड़े प्रावधान शामिल हैं.

MP में कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम लागू

इन नए नियमों के अनुसार, कोचिंग सेंटर संचालकों के लिए अब उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है. कोचिंग सेंटरों के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर फीस, पढ़ा रहे शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता, संस्थान में उपलब्ध भौतिक सुविधाओं और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी देना अनिवार्य कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित होगा कि अभिभावकों और छात्रों को सटीक और सही जानकारी मिल सके.

CCTV और काउंसलिंग भी जरूरी

पारदर्शिता के साथ-साथ छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है. नई गाइडलाइंस के तहत सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हर कोचिंग सेंटर में CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, छात्रों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव से निपटने में मदद करने के लिए उनके लिए काउंसलिंग सेवाओं की व्यवस्था करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा लागू किए गए इन नियमों का उद्देश्य राज्य में कोचिंग सेक्टर को विनियमित करना और छात्रों को एक सुरक्षित तथा तनाव-मुक्त माहौल प्रदान करना है.

90 दिनों के भीतर पंजीकरण

नए नियमों के अनुसार, कोचिंग सेंटर संचालकों को 90 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा. यह पंजीकरण तीन साल के लिए मान्य होगा और उसके बाद इसे रिन्यू (नवीनीकृत) कराना होगा. इस पंजीकरण को किसी अन्य पक्ष को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है. यदि किसी कोचिंग सेंटर की कई शाखाएं हैं, तो प्रत्येक शाखा को एक अलग कोचिंग सेंटर माना जाएगा. इसके अलावा कोचिंग सेंटर संचालकों को किसी भी छात्र के साथ चाहे प्रवेश के समय हो या पढ़ाई के दौरान धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है.

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मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 'कोचिंग सेंटर नियम 2026' लागू किए जाने से लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है. अब यह देखना बाकी है कि कोचिंग सेंटर संचालक कितनी जल्दी इन नियमों को अपनी कार्यप्रणाली में शामिल करते हैं, और प्रशासन किस प्रभावी ढंग से उन पर निगरानी रखता है.
 

रंजन भगत की रिपोर्ट
 

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस के क्षेत्र में 4 सालों से ज्यादा का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीतिक हलचलों, क्राइम और स्थानीय मुद्दों (हाइपरलोकल खबरों) की सटीक, निष्पक्ष व तथ्य-आधारित कवरेज में उनकी एक्सपर्टीज है.छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय (बिलासपुर) से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री पूरी करने के बाद रंजना ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. कंटेंट एडिटिंग, न्यूज़ प्रोडक्शन और डेस्क मैनेजमेंट पर मजबूत पकड़ होने के कारण वे रीडर्स तक खबरें तेजी, गुणवत्ता और प्रामाणिकता के साथ पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं.रंजना कहार से आप ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के माध्यम से सीधे संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा, एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी उनसे सीधा संवाद कर सकते हैं.
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