App

Traffic Challan: हरियाणा में आज लगेगी लोक अदालत, निपटा लें अपना पेंडिंग चालान, मिलेगा राहत का मौका

Traffic Challan: हरियाणा में पेंडिंग ट्रैफिक चालान निपटाने का आज मौका है. हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HALSA) की ओर से 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है. इसमें पात्र ट्रैफिक चालानों का निपटारा किया जाएगा.

Traffic Challan: हरियाणा में आज लगेगी लोक अदालत, निपटा लें अपना पेंडिंग चालान, मिलेगा राहत का मौका
Image Credit: traffic_challan

Haryana News: सड़क पर कभी भी गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है. नियम तोड़ने पर गाड़ी का चालान काटा जाता है. कई बार तो लोगों के पास ई-चालान पहुंच जाता है, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती. अगर आपके नाम पर भी कोई ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसे आज आप निपटा सकते हैं. हरियाणा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (HALSA) की ओर से राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान पात्र मामलों से जुड़े ट्रैफिक चालानों का निपटाया जाएगा.

पहले क्या चेक करें?  
वहीं जिन लोगों को नहीं पता कि आपके गाड़ी का कोई चालान पेंडिंग है या नहीं, तो सबसे पहले इसका स्टेटस ऑनलाइन चेक कर लें. ई-चालान की जानकारी ऑनलाइन मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके गाड़ी पर कितना जुर्माना है. साथ ही आपका मामला लोक अदालत में निपटारे के लिए योग्य है या नहीं. लोक अदालत में जाने से पहले चालान से जुड़ी सभी जानकारी अच्छी तरह चेक कर लें. इससे वहां पहुंचने के बाद प्रोसेस को पूरा करने में आसानी होगी.

कहां होगी लोक अदालत?
हरियाणा के जिला न्यायालय परिसरों और उप-मंडल स्तर के न्यायालयों में ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिन गाड़ी चालकों के चालान इस प्रक्रिया के तहत आते हैं, वो संबंधित अदालत में पहुंचकर अपने मामले का निपटारा कराने की कोशिश कर सकते हैं. लोक अदालत का आयोजन 12 सितंबर यानी की आज किया जाएगा. जो लोग अपने ट्रैफिक चालान का निपटारा कराने के लिए लोक अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं.

ये दस्तावेज साथ रखें
लोक अदालत में जाते समय कुछ जरूरी कागजात अपने साथ रखना बहुत जरूरी है. इसमें गाड़ी की RC, वैध इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC की कॉपी और चालान या नोटिस का प्रिंटआउट शामिल है. डॉक्यूमेंट्स पूरे होने से चालान से जुड़ी प्रक्रिया में परेशानी कम हो सकती है.

हर चालान का नहीं होगा निपटारा
इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि लोक अदालत में हर तरह के ट्रैफिक चालान का निपटारा नहीं किया जाएगा. केवल पात्र मामलों को ही इसमें शामिल किया जाएगा. इनमें सीट बेल्ट नहीं लगाने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने, ओवरस्पीडिंग और रेड लाइट जंप करने जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों से जुड़े चालान शामिल हो सकते हैं. इसलिए अगर आपके पास इनमें से किसी तरह का पेंडिंग चालान है तो पहले उसका स्टेटस चेक करें और देखें कि वो लोक अदालत में निपटारे के लिए योग्य है या नहीं. इसके बाद जरूरी दस्तावेज लेकर संबंधित न्यायालय में पहुंच सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author

Akanchha Singh

Akanchha Singh

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
Read More