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Foreign MBBS Big Update: सिर्फ डिग्री से नहीं चलेगा काम, भारत में डॉक्टर बनने के लिए NMC की नई शर्त लागू!

NMC Mandatory Licensing Rule: क्या आप भी विदेश में डॉक्टर बनना चाहते हैं? अगर हां, तो पहले एनएमसी के बड़े अपडेट के बारे में जरूर जान लीजिए. सभी के लिए अब मेडिकल लाइसेंस जरूरी हो गया है.

Written By Simran Singh
Published: Oct 08, 2026, 12:10 PM IST | Updated: Oct 08, 2026, 01:29 PM IST
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NMC Mandatory Licensing Rule: क्या आप विदेश से MBBS कर रहे हैं या करने की योजना बना रहे हैं और पढ़ाई के बाद भारत लौटकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं? तो नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) का ये सख्त नियम आपके लिए जानना बेहद जरूरी है. NMC के फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट (FMGL) नियमों के अनुसार, भारत में FMGE या NExT परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास सिर्फ विदेश की मेडिकल डिग्री होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसी देश में डॉक्टर प्रैक्टिस करने का वैध मेडिकल लाइसेंस भी होना जरूरी है.

NMC ने साफ किया है कि जॉर्जिया की तरह किसी देश में सिर्फ सुपरविजन के तहत 'जूनियर डॉक्टर' के रूप में काम करना काफी नहीं माना जाएगा, जब तक कि वो पद वहां स्वतंत्र प्रैक्टिस करने की कानूनी इजाजत न देता हो. आयोग ने भी कहा है कि ये तब सामने आया जब भावना नामक एक छात्रा द्वारा PM ग्रीवेंस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर जॉर्जिया के 6 साल के MBBS कोर्स की वैधता पर जवाब मांगा था. छात्रा ने ये भी सवाल किया था कि क्या जॉर्जिया से मेडिकल की पढ़ाई करने वाला कोई छात्र भारत में FMGE एग्जाम में बैठ सकता है या नहीं? ऐसे में एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी कर मेडिकल लाइसेंस को लेकर जानकारी दी है.

भारत में FMGE एग्जाम क्या है?

ऐसे स्टूडेंट्स जो विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करते हैं यानी एमबीबीएस की डिग्री वो भारत के मेडिकल कॉलेज से हासिल नहीं करते हैं लेकिन डॉक्टर की प्रैक्टिस भारत में करना चाहते हैं तो उन्हें पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके लिए विदेशी मेडिकल ग्रेजुएट उम्मीदवारों को FMGE परीक्षा में शामिल और पास होना पड़ता है.

FMGE परीक्षा के लिए किन योग्यता की जरूरत?

क्या विदेश से पढ़ाई करने वाले छात्र भारत की FMGE परीक्षा में बैठ सकते हैं?

छात्रा भावना द्वारा पूछे गए इस सवाल का जवाब देते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है. आयोग ने बताया कि FMGL Regulations, 2021 के नियम 4(b) के तहत, विदेश से MBBS करने वाले छात्रों के लिए उस देश की मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होना और लाइसेंस पाना जरूरी है. छात्र को उसी स्तर की स्वतंत्र मेडिकल प्रैक्टिस की कानूनी अनुमति मिलनी चाहिए, जो उस देश के अपने मेडिकल ग्रेजुएट्स को मिलती है. इसके बिना कोई भी छात्र भारत में FMGE या NExT परीक्षा में बैठने के योग्य नहीं माना जाएगा.

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About the Author

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है. साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा. इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं. पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला. फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.
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