त्रिपुरा के एक युवक को परेशान करने और बेइज्जत करने वाले वायरल वीडियो पर भारी गुस्से के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सदर बाजार पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया. वहीं गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
त्रिपुरा के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ नस्ली टिप्पणी और सबके सामने बेइज्जती वाली कथित घटना पर त्रिपुरा स्टूडेंट्स फोरम दिल्ली के बीर सिराज देबबर्मा ने कहा कि यह घटना 19 सितंबर को हुई थी, लेकिन वीडियो कल ही दोबारा सामने आया और वायरल हुआ. इस वीडियो से हमें पता चला कि पीड़ित भी त्रिपुरा का है. कल हम इस मामले पर बात करने के लिए SPUNER ऑफिस गए, जो नॉर्थईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल यूनिट है. लगभग दो घंटे की बातचीत के बाद, हमें पता चला कि हम सीधे केस दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें घटना की जगह या पीड़ित की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं पता थीं. इसके बाद हमने SPUNER DCP की मदद से एक फॉर्मल कंप्लेंट दर्ज की, जिन्होंने IFSO में केस दर्ज करने की सलाह दी. त्रिपुरा के DGP ने भी फोन करके कहा कि वह खुद इस मामले को देख रहे हैं. राज्य सरकार अब इसमें शामिल है और पुलिस ने पीड़ित की डिटेल्स और घटना की जगह का पता लगा लिया है.
दिल्ली पुलिस ने किया केस दर्ज
त्रिपुरा के एक युवक को परेशान करने और बेइज्जत करने वाले वायरल वीडियो पर भारी गुस्से के बाद दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को सदर बाजार पुलिस स्टेशन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आमिर शौकीन के खिलाफ केस दर्ज किया. गुरुवार शाम तक शौकीन को करोल बाग से गिरफ्तार भी कर लिया गया.
कई धाराओं में मामला दर्ज
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शौकीन के खिलाफ BNS की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना), 196 (अलग-अलग ग्रुप के बीच दुश्मनी बढ़ाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) और 353 (सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान) के तहत केस दर्ज किया गया है.
पुलिस ने बताया कि इन्फ्लुएंसर का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उसके खिलाफ पहले भी IPC की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 324 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों से चोट पहुंचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर बेइज्जती करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज हैं.
त्रिपुरा पुलिस ने भी दर्ज की FIR
इस बीच त्रिपुरा पुलिस ने भी FIR दर्ज की है और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक स्पेशल टीम को राष्ट्रीय राजधानी भेजा है.
त्रिपुरा के पुलिस महानिदेशक (DGP) जीएस राव ने कहा कि पीड़ित और अपराधी दोनों की पहचान कर ली गई है और कानूनी कार्रवाई चल रही है. उन्होंने कहा, यह वीडियो कल शाम हमारे संज्ञान में आया. इस पर संज्ञान लेते हुए एक शिकायत मिली और एक FIR दर्ज की गई है. त्रिपुरा पुलिस की एक टीम दिल्ली के लिए रवाना हो रही है.
DGP ने आगे कहा कि उन्होंने जांच में तेजी लाने के लिए दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोऑर्डिनेट किया है.
DGP ने कहा, इस मामले के बारे में दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से बात की है. पीड़ित की पहचान कर ली गई है और अपराधी की भी पहचान कर ली गई है. घटना में शामिल सभी लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
त्रिपुरा के एक छात्र पर नस्लभेदी गालियां देने का आरोप
मामले की आगे की जांच चल रही है. इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस की एक टीम आमिर शौकीन के घर के बाहर पहुंची, जिसे कथित तौर पर एक वायरल वीडियो में त्रिपुरा के एक स्टूडेंट पर नस्लभेदी गालियां देते हुए देखा गया था.
आमिर शौकीन के भाई ने उनपर लगाए कई आरोप
आमिर शौकीन के भाई मोहम्मद वसीम राजा ने उस पर एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने, कई क्रिमिनल चार्ज का सामना करने और गैर-कानूनी तरीके से अपनी ही फैमिली प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने एक दशक पहले ही उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे.
गैर कानूनी कामों में संलिप्तता का आरोप
शोकीन को बदमाश बताते हुए राजा ने आरोप लगाया कि उसका भाई अक्सर पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ मिलकर गैर-कानूनी काम करता है, जिसमें राजधानी में जमीनों पर जबरदस्ती कब्जा करना भी शामिल है. वसीम राजा ने दावा किया कि परिवार ने एक दशक पहले ही शौकीन की गैर-कानूनी गतिविधियों के कारण उससे दूरी बना ली थी. वसीम राजा ने कहा, आमिर शौकीन एक बदमाश है, जिसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं. कभी-कभी वह आम आदमी पार्टी या दूसरों के लोगों या इमरान के साथ घूमता है. वह एक्सटॉर्शन भी करता है और गैर-कानूनी तरीके से प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है.
(Input: ANI)