शरजील इमाम को मिली अंतरिम जमानत, भाई की शादी में होगा शामिल
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी. कोर्ट ने 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है.
Delhi News: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर 2026 तक अंतरिम जमानत दी है. वह 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित बड़ी साजिश के मामले में UAPA के तहत जेल में बंद हैं.
शरजील इमाम को इस मामले में 25 अगस्त 2020 को गिरफ्तार किया गया था. उसके खिलाफ चल रहे मामले में नियमित जमानत की याचिका भी दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है.
30 सितंबर को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई
इस मामले में शरजील इमाम और उमर खालिद की नियमित जमानत याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में 21 सितंबर को सुनवाई होनी थी. हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से स्थगन का अनुरोध किए जाने के बाद अदालत ने अगली सुनवाई 30 सितंबर के लिए तय कर दी.
दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू उपलब्ध नहीं हैं. इसके बाद जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया.
इससे पहले मार्च में मिली थी अंतरिम जमानत
इससे पहले मार्च 2026 में भी कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी. यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए मिली थी.
उस दौरान अदालत ने अंतरिम जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई थीं. इनमें निजी मुचलका और जमानतदारों से जुड़ी शर्तों के अलावा मीडिया से बातचीत और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी शामिल थी.