SOCIAL MEDIA

Newsletter

PARTNER SITES
Select language

NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में 50% वर्क-फ्रॉम-होम लागू, 15 दिन के लिए इन कामों पर लगी रोक

बढ़ते प्रदूषण के चलते गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक धूल उड़ाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक रहेगी, जबकि सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50% कर्मचारी ही बुलाए जा सकेंगे और बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.

Written By Renu Akarniya
Published: Nov 03, 2026, 10:25 PM IST | Updated: Nov 03, 2026, 10:27 PM IST
Image Credit: AI IMAGE
Join

गुरुग्राम में 5 से 20 नवंबर तक निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है. डीसी उत्तम सिंह ने बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए CAQM के निर्देशों की अनुपालना में आदेश जारी किए है.  गुरुग्राम में धूल उड़ाने वाली तोड़फोड़ और बाहर कंस्ट्रक्शन के कामों पर 15 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया. साथ ही शहर के सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों को एक एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि वे इसी दौरान अपने 50% से ज्यादा कर्मचारियों को ऑफिस से काम करने की इजाजत न दें.

प्रमुख निर्देश:

- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के निर्देशों के मुताबिक, जिले में धूल उत्पन्न करने वाली निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.  कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक प्राइवेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर भी लागू होगी, जिसमें हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पाइपलाइन एवं अन्य रैखिक सार्वजनिक परियोजनाएं भी प्रतिबंध के दायरे में रहेंगी.

- हरियाणा सरकार एवं निजी कार्यालयों में अधिकतम 50%  कर्मचारी ही ऑफिस में उपस्थित होंगे, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे. यह उन इंडस्ट्रियल जगहों और ज़रूरी सेवाओं पर लागू नहीं होगा, जहां काम करने का तरीका रिमोट वर्किंग को प्रैक्टिकल नहीं बनाता है. ऑफिसों को अटेंडेंस और वर्क-फ्रॉम-होम रोस्टर पहले से तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि यह व्यवस्था 5 नवंबर से लागू हो सके.

- औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से छूट रहेगी. कुछ प्रोजेक्ट्स और जरूरी सेवाओं को तय शर्तों के साथ कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक से छूट दी गई है. इनमें रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, इंटरस्टेट बस टर्मिनल, अस्पताल, पानी की सप्लाई और सफाई के काम एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को निर्माण प्रतिबंध से छूट दी गई है.

- गुरुग्राम नगर निगम (MCG) ने सभी डिपार्टमेंट को इन उपायों को प्रायोरिटी देने और मिलकर लागू करने का निर्देश दिया है. MCG कमिश्नर प्रदीप दहिया ने कहा, अधिकारियों को 5 नवंबर से पहले जरूरी इंतजाम करने के लिए कहा गया है, जिसमें कंस्ट्रक्शन पर रोक, ऑफिस में हाजिरी की जरूरत और मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने में कोई लापरवाही न हो. संबंधित एसडीएम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी प्रतिदिन निरीक्षण करेंगे.  

- आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ CAQM Act, 2021 के तहत कार्रवाई की जाएगी. 
ये भी पढ़ें: हरियाणा कैबिनेट के 7 एजेंडों को मंजूरी, 26 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र; नई लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को भी हरी झंडी

Add Zee News as a Preferred Source

About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
Read More

ZEENEWS TRENDING STORIES