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Delhi में 3 महीने तक इन वाहनों पर प्रतिबंध, नो-एंट्री से लेकर PUC तक... प्रदूषण नियंत्रण के लिए ये है रणनीति

GRAP-I के बीच दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अंतर-राज्यीय समन्वय बैठक हुई. इसमें नियम तोड़ने वाली बसों को बॉर्डर पर रोकने, बाहरी वाहनों की जांच और प्रवेश प्रतिबंधों के पालन पर जोर दिया गया.

Written By Renu Akarniya
Published: Oct 22, 2026, 09:32 PM IST | Updated: Oct 22, 2026, 10:03 PM IST
Image Credit: AI IMAGE
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दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP-I) लागू होने और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गुरुवार को दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) अजय चौधरी की अध्यक्षता में एक अंतर-राज्य समन्वय बैठक आयोजित की गई.

इस बैठक में संबंधित विभागों, नागरिक एजेंसियों और पड़ोसी राज्यों व जिलों के पुलिस अधिकारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि CAQM के निर्देशों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ किया जाए और उन्हें तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाए. रियल टाइम समन्वय, निर्देशों को साझा करने और विभिन्न एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का निर्णय लिया गया.

अंतर-राज्यीय बसों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश पर रोक
नियमों का पालन न करने वाली अंतर-शहरी और अंतर-राज्यीय बसों के दिल्ली-एनसीआर में प्रवेश को रोकने पर विशेष जोर दिया गया. ऐसी बसों को बॉर्डर पर ही दूसरी दिशा में मोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश करने के बाद उन्हें मोड़ने से ट्रैफिक जाम होता है और प्रदूषण भी बढ़ता है. मौजूदा निर्देशों के अनुसार, केवल EV, सीएनजी और बीएस-VI डीजल बसों को ही निर्धारित शर्तों के अधीन प्रवेश की अनुमति है.

1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 बाहरी गाड़ियों की दिल्ली में रोक 
बैठक में 1 नवंबर से 31 जनवरी 2027 तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों पर लागू होने वाले प्रवेश प्रतिबंधों की भी समीक्षा की गई. यह तय किया गया कि दिल्ली के बॉर्डर पर बड़े बोर्ड लगाए जाएं, जिन पर स्पष्ट रूप से लिखा हो कि प्रतिबंधित वाहनों, जिनमें निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा न करने वाले और छूट की श्रेणी में न आने वाले वाहन शामिल हैं, उनको दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी. नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बॉर्डर पर संयुक्त प्रवर्तन टीमें भी गठित की जा सकती हैं.

बैठक में दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में अलग-अलग समय-सीमा के लिए चलने की अनुमति प्राप्त वाहनों के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. इस बात पर जोर दिया गया कि जिन वाहनों को दिल्ली में चलने की कानूनी अनुमति नहीं है, उन्हें लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करके दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाना चाहिए.

'नो-एंट्री' के समय सख्ती से निर्देशों का पालन हो
संबंधित अधिकारियों से यह भी आग्रह किया गया कि वे 'नो-एंट्री' के समय का सख्ती से पालन कराएं. ऐसे वाहनों की जांच करें, जिनका गंतव्य दिल्ली नहीं है या जो क्षमता से अधिक लोड लेकर चल रहे हैं और निर्माण व विध्वंस (सी एंड डी) सामग्री ले जाने वाले उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें, जो तय नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

GRAP उपायों और CAQM के निर्देशों के बारे में जागरुक करना 
इसी के साथ वाहन मालिकों को सलाह दी गई कि वे सुनिश्चित करें कि उनके पास वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) हो, जहां भी यह लागू होता है. इस दौरान GRAP उपायों और CAQM के निर्देशों और वाहनों के प्रवेश पर लगी पाबंदियों के बारे में जन-जागरूकता बढ़ाने पर भी जोर दिया गया.

विशेष पुलिस आयुक्त ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए सभी एजेंसियों के प्रयासों की सराहना की और इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी समन्वय और संयुक्त कार्रवाई की आवश्यकता है. उन्होंने आगे निर्देश दिया कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा उठाए गए कदमों और की गई कार्रवाई का उचित दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, ताकि उनकी निगरानी और आगे की समीक्षा की जा सके.

ये भी पढ़ें: Blog: दिल्ली में प्रदूषण से जंग या आम आदमी पर पाबंदियों का बोझ?

Input: आईएएनएस 

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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