Delhi Riots Case: पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन दंगा भड़काने के आरोप में दोषी करार, दूसरे आरोपों से बरी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने के आरोप में कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोषी ठहराया. जबकि अन्य आरोपों से बरी कर दिया.
Delhi News: कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा करने के लिए उकसाने के आरोप में दोषी ठहराया है. हालांकि कोर्ट ने उसे दूसरे आरोपों से बरी कर दिया.
ताहिर हुसैन के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज
ताहिर हुसैन समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ यह FIR IPC की धारा 147, 148 और 149( दंगा करने ) धारा 427 (नुकसान पहुँचाने और संपत्ति को क्षति पहुंचाने), धारा 436 (आग लगाकर नुकसान पहुंचाने) और धारा 120B (आपराधिक साजिश) के तहत दर्ज की गई थी.
ताहिर हुसैन को दूसरी बार दोषी ठहराया
ताहिर हुसैन को दूसरी बार किसी मामले में दोषी ठहराया गया है. इससे पहले कोर्ट ने दंगों के दौरान IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या
2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या कर दी गई थी. उनका शव दयालपुर थाना क्षेत्र के चांदबाग इलाके में एक नाले से बरामद हुआ था. सिविल रिपोर्ट के अनुसार, उनके शरीर पर 40 से अधिक चोटों के निशान मिले थे. इस मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 31 जुलाई को ताहिर हुसैन सहित पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल हुए थे
यह हिंसा सहिष्णुता संशोधन अधिनियम (CAA), 2019 और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध में चल रहे प्रदर्शनकारियों के दौरान भड़की थी. उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. इस मामले में कार्यकर्ता खालिद सैफी और आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित कई अन्य लोगों पर दंगों के पीछे कथित बड़ी साजिश में शामिल होने के आरोप भी लगाए गए थे. इस व्यापक साजिश से जुड़े मामले की जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी.