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16-17 अक्टूबर को CP का सेंट्रल पार्क रहेगा बंद, धारा 163 लागू; CJP के 'लहरा दो तिरंगा' अभियान से पहले बड़ा फैसला

दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. NDMC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है.

Written By Renu Akarniya
Published: Oct 15, 2026, 08:08 PM IST | Updated: Oct 15, 2026, 08:28 PM IST
Image Credit: 16-17 अक्टूबर को CP का सेंट्रल पार्क रहेगा बंद
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Delhi News: दिल्ली के कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है. NDMC ने प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया है. दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल पार्क में 16 अक्टूबर को होने वाले CJP के 'लहरा दो तिरंगा' अभियान के बारे में सुरक्षा और कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी दी है. दिल्ली पुलिस DCP PRO नेहा यादव के मुताबिक, CJP ने सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए लोगों से अपील की है कि वे 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में तिरंगा लेकर इकट्ठा न हों. CJP के अलावा आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी अपने कार्यकर्ताओं, समर्थकों और लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है.

सेंट्रल पार्क और आसपास के इलाकों में धारा 163 लागू
नेहा यादव ने बताया कि मौजूदा सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए इंडियन सिविल सर्विस कोड (BNSS) की धारा 163 के तहत कनॉट प्लेस और उसके आसपास के इलाकों में रोक लगा दी गई है. इसका मकसद शांति बनाए रखना और लोगों के साथ-साथ पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी की सुरक्षा पक्का करना है. पुलिस ने साफ किया है कि रोक के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को बंद 
दिल्ली पुलिस के अनुसार, NDMC ने एक आधिकारित्र पत्र के जरिए बताया है कि प्रशासनिक कारणों से सेंट्रल पार्क 16 और 17 अक्टूबर को आम लोगों के लिए बंद रहेगा. NDMC ने पुलिस से पार्क की सुरक्षा के लिए सही इंतजाम करने और किसी भी बिना इजाजत वाले व्यक्ति को अंदर आने से रोकने की भी अपील की है.

दुकानों और बिजनेस की जगहों की सुरक्षा पर जोर
पुलिस के अनुसार, कनॉट प्लेस और उसके आसपास के कई बाजारों और बिजनेस एसोसिएशन ने अपनी दुकानों और जगहों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उनका कहना है कि किसी भी तरह की गड़बड़ी या गैर-कानूनी भीड़ से बिज़नेस पर असर पड़ सकता है. त्योहारों का मौसम आने वाला है, इसलिए व्यापारियों ने खास तौर पर यह मांग की है कि उनके बिजनेस की गतिविधियों को सुरक्षित रखा जाए.

दिल्ली पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की
दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों और आम लोगों से अपील की है कि वे धारा 163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाली कोई भी भीड़ न लगाएं. पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में शांति बनाए रखने और दुकानदारों और स्थानीय व्यवसायों के काम में रुकावट डालने से बचने का भी आग्रह किया.

तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने की अनुमति पर विचार
DCP PRO नेहा यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस लोगों के एक समूह को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने के लिए सही जगह पर इकट्ठा होने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है. हालांकि, तिरंगे और राष्ट्रगान से जुड़े सभी तय नियमों का पालन करना जरूरी होगा. राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के सम्मान से जुड़े नियमों या प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लागू कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ें: कनॉट प्लेस में CJP की तिरंगा यात्रा पर रोक से HC ने किया इनकार, दिल्ली पुलिस को सुरक्षा के निर्देश

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About the Author

रेनू अकर्णिया, वर्तमान में Zee News में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर और हरियाणा की लेटेस्ट, ट्रेंडिंग कंटेंट, यूटिलिटी जुड़ी खबरों पर काम कर रहे हैं. रेनू पिछले 3 सालों से डिजिटल मीडिया में सक्रिय हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने 2022 में Zee News से करियर की शुरुआत की.  लोकल चैनल समाचार प्लस में इंटर्न से शुरुआत की और कारवां बढ़ता हुआ जी न्यूज पहुंचा.
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