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दिल्ली SIR 2026: किसे मिला नोटिस और क्यों? CEO ने किया पूरा मामला साफ

Delhi SIR 2026: दिल्ली में SIR के तहत जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है. इसे लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने लोगों के मन में चल रहे सवालों को क्लियर कर दिया है. बता दें कि दिल्ली में ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई.

दिल्ली SIR 2026: किसे मिला नोटिस और क्यों? CEO ने किया पूरा मामला साफ
Image Credit: Delhi_SIR

Delhi News: दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची और मतदाताओं को दिए गए नोटिसों को लेकर दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने स्थिति स्पष्ट की है. कार्यालय ने कहा है कि नोटिस जारी होने का मतलब ये नहीं है कि संबंधित मतदाता का नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिया गया है. नोटिस जिन भी मतदाताओं के पास गया है उनको अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज दिखाने का पूरा मौका दिया जा रहा है.

दिल्ली में ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई. ये लिस्ट मतदाताओं की तरफ से गणना फॉर्म के जरिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को दी गई जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. नागरिक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (दिल्ली) की वेबसाइट, संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन कार्यालयों और सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर ये लिस्ट देख सकते हैं. इसके अलावा लोग ऑनलाइन लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं. साथ ही निर्वाचन आयोग के वोटर सर्च पोर्टल पर अपना नाम भी चेक कर सकते हैं.

कहां है ये लिस्ट? 
घर-घर जाकर किए गए सत्यापन के दौरान BLO ने राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों के साथ मिलकर ऐसे मतदाताओं की लिस्ट तैयार की है. ये लिस्ट मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) दिल्ली की वेबसाइट पर है. वहीं ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट में उन लोगों का नाम भी शामिल किया गया है, जिन्होंने पिछली  SIR  मतदाता सूची में अपना या अपने माता-पिता/पूर्वजों का नाम लिंक किया है. इसमें कुछ मतदाता ऐसे भी हैं, जिनका पिछली सूची से लिंक नहीं हो पाया है.

किन लोगों को भेजा गया नोटिस?
SIR प्रक्रिया में इस समय नोटिस और दावे-आपत्तियां दाखिल करने का काम जारी है. उन लोगों को नोटिस जारी किया गया है, जिन मतदाताओं का पिछली SIR सूची से लिंक नहीं मिला या उनके रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई गई. वहीं जिन लोगों को नोटिस मिला है वो अब संबंधित निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) के सामने अपना जवाब और जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं.    

किसी भी मतदाता का नाम बिना सही प्रोसेस के मतदाता लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने और अपील करने का मौका मिलेगा. नोटिस के मामलों का निपटारा 29 अक्टूबर 2026 तक कर दिया जाएगा. इसके बाद 4 नवंबर 2026 को लास्ट मतदाता लिस्ट जारी की जाएगी.

ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है तो क्या करें?
अगर किसी का नाम  ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट में नहीं है, तो वो 30 सितंबर 2026 तक फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकता है. फॉर्म जरूरी दस्तावेजों के साथ ERO, AERO या BLO के पास जमा किया जा सकता है. इसके अलावा मतदाता सेवा पोर्टल और ECI-Net मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.  

27 सितंबर को विशेष कैंप
वहीं लोगों की मदद के लिए 27 सितंबर 2026 रविवार को दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे. इन कैंपों में बड़े नागरिकों, महिलाओं और विशेष सहायता की जरूरत वाले लोगों को मतदाता संबंधी सेवाओं में मदद दी जाएगी. इसके अलावा 23 और 24 सितंबर को शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक बेघर लोगों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और सेक्स वर्कर्स के लिए भी विशेष कैंप लगाए जाएंगे. ये कैंप रैन बसेरों और बेघर लोगों के अन्य स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे.

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About the Author

Akanchha Singh

Akanchha Singh

जी-न्यूज में ट्रेनी सब एडिटर. वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर हरियाणा डिजिटल टीम में दिल्ली-एनसीआर-हरियाणा की राजनीति, हाइपर लोकल, क्राइम की खबरों पर नजर. यूटिलीटी की खबरों में दिलचस्पी है. 2023 में संस्थान से जुड़े. माखन लाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता में डिग्री हासिल की.
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