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CJP प्रोटेस्ट के लिए जा रहे अरविंद केजरीवाल हिरासत में लिए गए, दिल्ली पुलिस का एक्शन

पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने भी सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए हैं. ये गेट शनिवार शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे.

Written By Gaurav Pandey
Published: Oct 10, 2026, 03:11 PM IST | Updated: Oct 10, 2026, 04:38 PM IST
Image Credit: आप समर्थकों और पुलिस के बीच खींचतान भी देखने को मिली
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दिल्ली में हलचल तेज है. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धरपकड़ जारी है. इसी कड़ी में CJP के विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. केजरीवाल कुछ देर पहले ही अपने घर से निकले थे मगर प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया. इस दौरान आप समर्थकों और पुलिस के बीच खींचतान भी देखने को मिली. केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को भी हिरासत में लिया गया है.

 CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं है

असल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं मिली है. इसके बावजूद प्रदर्शनकारी यहां पहुंच रहे हैं. CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके भी दिल्ली पहुंच गए हैं. मगर उन्हें भी हिरासत में लिया जा चुका है. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कार्रवाई की है. अब तक बहुत से प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी सामने आई है. यूट्यूबर ध्रुव राठी को भी हिरासत में लिया गया है. इसके अलावा CJP की लीगल हेड रत्ना को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है.

सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद 

उधर प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने भी सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद किए हैं. ये गेट शनिवार शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे. DMRC ने इस संबंध में जानकारी दी है. मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

मालूम हो कि दिल्ली पुलिस ने एक दिन पहले ही CJP को प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने की वजह बताई थी. पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन के लिए आवेदन 7 अक्टूबर को मिला था, जबकि कार्यक्रम 10 अक्टूबर को होना था. ऐसे में आवेदन तय समयसीमा के भीतर नहीं दिया गया. पुलिस ने पहले हुए प्रदर्शनों के दौरान नियमों के कथित उल्लंघन को भी अनुमति नहीं देने की एक वजह बताया है.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू

पूरे नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 लागू है. इसके तहत लागू प्रतिबंधों और निर्देशों का पालन करना जरूरी है. दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अनुमति नहीं मिलने के बावजूद प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के कारण पुलिस मौके पर कार्रवाई कर रही है.

इसे भी पढ़ें- Delhi में CJP के प्रदर्शन को लेकर बॉर्डरों पर क्या हाल? जानें गाजियाबाद-नोएडा-हरियाणा की सीमाओं का पूरा अपडेट

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About the Author

Gaurav is a multimedia journalist writing across a wide range of subjects, including politics, sports, cinema, explainers, opinion and Delhi Haryana civic issues. With analysis, he regularly covers social issues and public policy through in-depth. With around nine years of experience, he has worked with India Today, Hindustan Times, and Network18, producing stories with a strong focus on facts and ground reality. He studied journalism at IIMC Delhi.
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