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1 अक्टूबर से बदला ट्रेन में सफर का नियम: अब सिर्फ टिकट या पास से नहीं चलेगा काम, दिखाने पड़ेंगे ये कागजात

Indian Railway: 1 अक्टूबर से रेलवे ने ट्रेन से सफर करने के नियम में बदलाव किया है. अब सिर्फ टिकट दिखाने के काम नहीं चलेगा. आपको सफर के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेजों की ओरिजनल कॉपी रखनी पड़ेगी .

Written By Bavita Jha
Published: Oct 01, 2026, 12:38 PM IST | Updated: Oct 01, 2026, 01:00 PM IST
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Indian Railway: अक्टूबर महीने में अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं, तो सिर्फ टिकट से काम नहीं चलने वाला है. रेलवे पास हो या ट्रेन टिकट, सिर्फ इतना दिखाना आपके लिए काफी नहीं होगा.  1 अक्टूबर से अगले एक महीने के लिए रेलवे ने स्पेशल टिकट चेकिंग अभियान चलाने का फैसला किया है. सेंट्रल रेलवे इस एक महीने के दौरान यात्रियों के वैध ट्रेन टिकट, कंसेशन टिकट, रिजर्वेशन कोटा, रेलवे पास, अनरिजर्व्ड टिकटों की जांच करेगा.

सिर्फ टिकट या पास से नहीं चलेगा काम

सिर्फ टिकट लेकर अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो सेंट्रल रेलवे के इस 'फरमान'पर जरूर गौर करें. रेलवे ने साफ किया है कि टिकट के साथ बिना वैध पहचान पत्र के आप ‘बेटिकट’ यात्री ही माने जाएंगे. सेंट्रल रेलवे ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच टिकटों की गहन जांच करने का कैंपेन शुरू कर चुका है.  

बिना पहचान पत्र के ट्रेन से सफर करने पर लगेगा जुर्माना  

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों को टिकट के साथ पहचान पत्र भी रखना जरूरी है. 1 से 30 अक्टूबर के बीच रेलवे के टिकट चेकिंग अभियान के दौरान टिकट के साथ पहचान पात्रता से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी. टिकट बुकिंग के दौरान अगर आपने किसी भी तरह का कंसेशन, ई-पास , प्रिविलेज टिकट आर्डर (PTO) या किसी रिजर्वेशन  कोटे के तहत टिकटों की बुकिंग की है, तो आपको अपने साथ आईडी प्रूफ रखना जरूरी होगा.  

टिकट के साथ कौन-कौन से आईडी प्रूफ रखना जरूरी  

रेलवे के इस एक महीने तक चलने वाले अभियान का मकसद ये देखना है कि , जो यात्री टिकटों पर छूट या पास का इस्तेमाल कर सफर करते हैं, उनके पास उसके लिए जरूरी पात्रता है भी या नहीं. कंसेशन या रिजर्वेशन कोटे वाले टिकटों पर सफर करने वाले यात्रियों को अपने साथ जरूरी आईडी प्रूफ रखना होगा.  

नोट करने वाली ये है कि सफर के दौरान अगर आप  मोबाइल में आईडी की फोटो रखकर काम चलाते हैं, तो भी काम नहीं चलने वाला हैय मोबाइल पर ID की फोटो रख लेने से आपका काम नहीं होगा. आपको सफर के दौरान मान्य ओरिजनल आईडी रखना अनिवार्य है.

अगर आपके पास आईडी नहीं, तो क्या होगा

वैध आईडी के बिना अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं, तो आपको जुर्माना भरना होगा. इसी साल जून में रेलवे ने जुर्माने की न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क बढ़ा दी है. न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है. सेंट्रल रेलवे राजस्व नुकसान को रोकने, रिजर्वेशन के गलत इस्तेमाल, कंसेशन, पास जैसी सुविधाएं के फर्जी इस्तेमाल को रोकने के लिए ये अभियान चला रहा है. 

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About the Author

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  • शेयर बाजार • बिजनेस एक्सप्लेनर • पर्सनल फाइनेंस और टैक्सेशन  • कमोडिटी, गोल्ड-सिल्वर ट्रेड• ग्लोबल ट्रेड • जियो इकोनॉमिकस डेवलपमेंट • कारोबार से जुड़ी सरकारी योजना और पॉलिटी • बिजनेस और मार्केट ट्रेंडZee News से पहले बवीता ने नवभारत टाइम्स (NBT) के बिजनेस सेक्शन और Oneindia जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल संस्थानों में इवनिंग शिफ्ट, होम पेज मैनेजमेंट और ट्रेडिंग न्यूज़ की अहम जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. इसके अलावा महुआ न्यूज़, जनसंदेश और सहारा जैसे टीवी चैनलों में प्रोग्राम प्रोड्यूसर और रनडाउन मैनेजमेंट का उनके पास 4 वर्षों का ठोस अनुभव है.  दिल्ली से पत्रकारिता में स्नातक और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली बवीता, खबरों की सत्यता और वित्तीय मामलों की सटीक रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं.  बवीता झा से आप bavita.jha@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स  पर https://x.com/youthreporter2 के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं. सोशल मीडिया पर कनेक्ट होने के लिए फेसबुक पेज https://www.facebook.com/bavita.jha , इंस्टाग्राम instagram.com/bavita.jha पर जुड़ सकते हैं. बवीता झा की खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक कर सकते हैं.
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