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शराब के नशे में रुदल राय ने की थी कमरुल नेशा की हत्या: बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 10 साल की सजा

बगहा स्पेशल कोर्ट ने महिला कमरुल नेशा की हत्या के लिए रुदल राय को 10 साल जेल की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. रामनगर के छठियाघाट इलाके में रुदल राय ने शराब पीकर कमरुल नेशा नामक महिला की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

Edited ByShailendra
Published: Oct 15, 2026, 08:19 PM IST|Updated: Oct 15, 2026, 08:24 PM IST
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शराब के नशे में रुदल राय ने की थी कमरुल नेशा की हत्या: बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 10 साल की सजा
Image Credit: बगहा कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी को 10 साल की सजा (Z News)

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    Shailendra

    Shailendra

    शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.
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    पश्चिमी चंपारण जिला से 15 अक्टूबर, 2026 दिन गुरुवार को बड़ी खबर सामने आई. यहां हत्यारोपी रुदल राय को बगहा मद्यनिषेध विशेष न्यायाधीश राजीव कुमार द्विवेदी की अदालत ने 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है.

    10 साल की सश्रम कारावास समेत 50 हजार रुपए का अर्थदंड

    दरअसल, रुदल राय ने शराब के नशे में कमरुल नेशा के साथ मारपीट की थी, जिसमें उसे गंभीर चोट आई और इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी. इस मामले में 15 अक्टूबर, 2026 दिन गुरुवार को बगहा कोर्ट ने रुदल राय को 10 साल की सश्रम कारावास समेत 50 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 6 महीने का साधारण अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

    क्या है पूरा मामला, जानिए

    बताया जा रहा है कि रामनगर थाना कांड संख्या 177/23 के अभियुक्त रुदल राय को स्पेशल कोर्ट ने दोषी करार देते हुए अहम सजा सुनाई है. इसकी जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक (मद्यनिषेध) अनवर हुसैन अंसारी ने बताया कि यह मामला वर्ष 2023 का है. जब रामनगर थाना क्षेत्र के छठियाघाट निवासी रुदल राय पिता लघुनी राय पर कमरुल नेशा की हत्या करने का आरोप सिद्ध हुआ है. लिहाजा, मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 और 302 के साथ मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2018 की धारा 37 के तहत कार्रवाई की गई है.

    शराब के नशे में था रुदल राय

    अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 19 अप्रैल 2023 को दर्ज मामले में आरोप था कि रुदल राय शराब के नशे में था. इसी दौरान उसने कमरुल नेशा के साथ मारपीट की और उसे पीसीसी सड़क पर पटक दिया. इस घटना में महिला के सिर में गंभीर चोट लगी थी. बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

    साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई

    मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को कोर्ट ने दोषी ठहराया और सजा सुनाई. अदालत के इस फैसले को हत्या के मामले में न्यायिक कार्रवाई की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि नशे की हालत में अब फिर कोई किसी की पिटाई या उसे जान से मारने की हिमाकत नहीं करेगा. एसपीपी ने उम्मीद जताई है कि कोर्ट के इस फैसले से लोगों में कानून का डर पैदा होगा, क्योंकि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है.

    रिपोर्ट : इमरान अजीज

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    Bagaha News