कर्नाटक हाई कोर्ट ने निचली अदालतों में वकीलों को काला कोट पहनकर आने से छूट दे दी है. HC ने गर्मी को देखते हुए यह फैसला किया.
HC ने कहा कि अप्रैल-मई के दौरान, जिला और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही में शामिल होने के लिए वकीलों को काला कोट नहीं पहनना होगा.
निचली अदालतों में वकीलों को ड्रेस कोड से रियायत मिलती रही है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऐसी कोई छूट नहीं मिलती.
एडवोकेट्स एक्ट (1961) के तहत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को वकीलों द्वारा पहने जाने वाली 'ड्रेस या रोब' से जुड़े नियम बनाने की शक्ति मिलती है.
बार काउंसिल के नियम कहते हैं कि वकीलों को 'शांत और गरिमापूर्ण' दिखना चाहिए. पुरुष और महिला वकीलों के लिए अलग-अलग ड्रेस कोड है.
वकीलों को अदालत में जिरह करते समय काले कोट के ऊपर काले रंग का गाउन (एडवोकेट गाउन) पहनना होता है.
गर्मी के महीनों में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को छोड़कर, बाकी अदालतों में वकीलों का काला कोट पहनना भी अनिवार्य नहीं है.