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मानहानि केस में राहुल गांधी की किस्मत का फैसला आज: सुल्तानपुर कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष हाजिर, कांग्रेस खेमे में हलचल

सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहे राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सोमवार को फैसला आने वाला है. राहुल गांधी के भी कोर्ट में मौजूद हैं. ये मामला अमित शाह पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा हुआ है.

Written By Pooja Singh
Published: Oct 25, 2026, 01:46 PM IST | Updated: Oct 26, 2026, 10:36 AM IST
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कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसका फैसला सोमवार को होने वाला है. उनके खिलाफ चल रहे मानहानि केस में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट 26 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट में राहुल गांधी खुद मौजूद हैं. रविवार को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया था कि राहुल गांधी भी कोर्ट में पेश होंगे.

2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आने वाले इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में सुगबुगाहट बढ़ गई है. वहीं, कांग्रेस खेमे में हलचल बढ़ गई है.

क्या है ये पूरा मामला?

यह पूरा विवाद साल 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु की एक रैली में राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है. आरोप है कि राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी. 2005 के सोहराबुद्दीन शेख मामले का जिक्र करते हुए की गई इस टिप्पणी से आहत होकर बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में मानहानि का परिवाद दर्ज कराया था.

2014 में बरी हो गए थे अमित शाह

राहुल गांधी पर कानून की ऐसी धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिनमें अगर उन्हें दोषी पाया गया तो उन्हें दो साल तक की जेल की सजा हो सकती है. राहुल गांधी ने जिस मामले को लेकर अमित शाह विवादित टिप्पणी की थी, उस मामले में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2014 में ही उन्हें बरी कर दिया था.

अदालत की कार्रवाई और राहुल का पक्ष

27 नवंबर 2023 को अदालत ने राहुल गांधी को तलब किया था. जिसके बाद वे 20 फरवरी 2024 को पेश हुए और उन्हें जमानत मिल गई थी. 26 जुलाई 2024 को इस मामले में राहुल गांधी का बयान दर्ज हुआ था. सुनवाई के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने स्वीकार किया कि शाह के खिलाफ टिप्पणी नेक नीयत से की गई थी. उनका इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था.

दोनों पक्षों की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसले की तारीख तय की है. जिन धाराओं में यह मामला दर्ज है, उनमें अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है. हालांकि, राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला अधिवक्ता का कहना है कि हमें पूरी उम्मीद है कि फैसला हमारे पक्ष में आएगा. जिस बयान का जिक्र किया जा रहा है, वह तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था.

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और कांग्रेस का रुख

फैसले से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित कदम बताया है. उनका कहना है कि टिप्पणी कहीं और की गई थी और मुकदमा सुल्तानपुर में दर्ज कराया गया, जो राहुल गांधी को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और अगर कोई विपरीत फैसला भी आता है, तो इससे भाजपा की बदले की राजनीति जनता के सामने बेनकाब होगी.

(सुल्तानपुर से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट)

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About the Author

पूजा सिंह डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली पूजा को मीडिया जगत में 5 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.पूजा के पास डेस्क एडिटिंग का व्यावहारिक अनुभव है.  स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ चैनल टीवी 9 डिजिटल और न्यूज नेशन में काम करने का अनुभव है. पूजा ने भारतीय विद्या भवन से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.पूजा सिंह से आप pooja.singh@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप पूजा से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.
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